सार

आयकर विभाग (Income tax Department) ने देशभर के 1 लाख टैक्सपेयर्स को नोटिस भेजा है। ये नोटिस उन टैक्सपेयर्स को भेजे गए हैं, जिन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करते समय या तो गलत जानकारी दी या फिर अपनी आय को कम बताया है।

Income Tax Notice: इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी डेट 31 जुलाई जैसे-जैसे नजदीक आ रही है, टैक्सपेयर्स की हड़बड़ी बढ़ती जा रही है। इसी बीच, आयकर विभाग (Income tax Department) ने देशभर के 1 लाख टैक्सपेयर्स को नोटिस भेजा है। इस बात की जानकारी खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 164वें आयकर दिवस समारोह के दौरान दी।

आखिर किन्हें भेजा गया Income Tax का नोटिस

ये नोटिस उन टैक्सपेयर्स को भेजे गए हैं, जिन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करते समय या तो गलत जानकारी दी या फिर अपनी आय को कम बताया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 1 लाख लोगों को नोटिस भेजा है। नोटिस से जुड़े ये सभी मामले 4 से 6 साल पहले फाइल किए गए ITR के हैं। इसके साथ ही जिन लोगों को नोटिस भेजा गया है, उसमें वो भी शामिल हैं, जिन्हें ITR फाइल करना था, लेकिन उन्होंने नहीं किया।

50 लाख रुपए से ज्यादा की सालाना इनकम वाले

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक, सभी नोटिस पिछले 14 महीनों के दौरान भेजे गए हैं। इसमें ज्यादातर वे टैक्सपेयर्स शामिल हैं, जिनकी सालाना इनकम 50 लाख रुपये से ज्यादा है। बता दें कि इनकम टैक्स एक्ट के तहत, आयकर अधिकारी चाहें तो पिछले 6 साल तक के असेसमेंट ईयर को दोबारा चेक करते हुए किसी भी टैक्सपेयर को नोटिस जारी कर सकते हैं।

31 जुलाई के बाद ITR भरने पर लेट फीस

2022-23 के लिए ITR फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई, 2023 है। इसके बाद ITR जमा करने वाले टैक्सपेयर्स को लेट फीस चुकानी होगी। किसी टैक्सपेयर की एनुअल इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है, तो उसे 5 हजार रुपए लेट फीस देनी होगी। वहीं, अगर सालाना आय 5 लाख से कम है तो 1 हजार रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। लेट फीस के साथ ITR फाइल करने की डेट 31 दिसंबर तक होती है।

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