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Income Tax Filing: 15 सितंबर से पहले ये 5 चीजें जरूर करें सैलरी वाले

ITR Filing: सैलरीड पर्सन के लिए ITR फाइल करना आसान लगता है, लेकिन कुछ छोटी-छोटी चीजें छोड़ देने से एरर, लेट या पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। ताकि फाइलिंग आसान हो और रिफंड जल्दी मिल सके। 

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Satyam Bhardwaj
Published : Aug 21 2025, 05:50 PM IST
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सभी इनकम सोर्स शामिल करें
Image Credit : Getty

सभी इनकम सोर्स शामिल करें

भले ही आपकी सैलरी पर TDS कट चुका हो, लेकिन अन्य इनकम जैसे- सेविंग अकाउंट पर ब्याज, फिक्स्ड डिपॉज़िट का ब्याज, किराए से कमाई, कैपिटल गेन। इन सबको भी रिपोर्ट करना जरूरी है। अगर ये जानकारी नहीं दी गई, तो टैक्स विभाग आपको नोटिस भेज सकता है। दरअसल, ये सारी जानकारी आपके PAN के एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में पहले से उपलब्ध होती है।

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जरूरी डिडक्शन और छूट का दावा करें
Image Credit : Asianet News

जरूरी डिडक्शन और छूट का दावा करें

सैलरीड पर्सन अपने टैक्सेबल इनकम को घटाने के लिए कई कटौती और छूट का लाभ ले सकते हैं, जैसे, सेक्शन 80C- निवेश पर कटौती, सेक्शन 80D- हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, HRA (House Rent Allowance)। फॉर्म 16 को अपने इंवेस्टमेंट प्रूफ्स के साथ वेरिफाई करने से मिसमैच की समस्या नहीं होती और आप सभी फायदे हासिल कर सकते हैं।

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TDS और Form 26AS चेक करें
Image Credit : Asianet News

TDS और Form 26AS चेक करें

हमेशा अपने Form 16 में दिखाए गए TDS को Form 26AS और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट के साथ क्रॉस-चेक करें। अगर कोई मिसमैच है, तो इसे अपने एम्प्लॉयर या डिडक्टर के साथ सुधारें। नहीं तो टैक्स क्रेडिट सही से रिफ्लेक्ट नहीं होगा और रिफंड में देरी या अतिरिक्त टैक्स देना पड़ सकता है।

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समय पर ITR फाइल करें और रिटर्न कंफर्म करें
Image Credit : Asianet News

समय पर ITR फाइल करें और रिटर्न कंफर्म करें

समय पर ITR फाइल करने से आप लेट फीस, इंटरेस्ट और कुछ कैरी-फॉरवर्ड रिलीफ खोने से बच जाते हैं। फाइलिंग के बाद रिटर्न को ई-वेरीफाई करना जरूरी है। ऑनलाइन कर रहे हैं तो आधार ओटीपी, नेट बैंकिंग या बैंक अकाउंट वैरिफिकेशन और अगर ऑफलाइन कर रहे हैं तो साइन किए हुए ITR-V को पोस्ट करें। सिर्फ ई-वेरीफाई रिटर्न ही रिफंड और कंप्लायंस के लिए मान्य है।

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ITR सही तरह से फाइल करें
Image Credit : Asianet News

ITR सही तरह से फाइल करें

सैलरी वालों को लगता है कि TDS कटने की वजह से ITR अपने आप फाइल हो जाता है, लेकिन सही तरीके से फाइल करना आपकी जिम्मेदारी है। जब आप अपनी पूरी आय बताएं, कटौती (Deductions) सही से सेट करें, TDS चेक करें और समय पर रिटर्न फाइल करें, तो आप पेनल्टी से बच जाते हैं और रिफंड भी आसानी से मिल जाता है।

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ITR क्या होता है और इस साल की लास्ट डेट कब है?
Image Credit : Asianet News

ITR क्या होता है और इस साल की लास्ट डेट कब है?

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) असल में आपका सालाना टैक्स हिसाब-किताब है। इसमें आप सरकार को बताते हैं कि पिछले साल आपने कितना कमाया, उस पर कितना टैक्स देना था और आपने पहले से कितना टैक्स जमा किया है। इससे साफ हो जाता है कि आपको सरकार को और पैसा देना है या वो आपको रिफंड करेगी। वित्त वर्ष 2024-25 का ITR फाइल करने की आखिरी डेट 15 सितंबर, 2025 है।

About the Author

SB
Satyam Bhardwaj
सत्यम भारद्वाज। 2017 से जर्नलिज्म की फील्ड में काम कर रहे हैं, 8 साल का अनुभव। अक्टूबर 2021 से एशियानेट न्यूज हिंदी से जुड़कर सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से जर्नलिज्म एंड मॉस कम्युनिकेशन में मास्टर डिग्री हासिल की है। पॉलिटिकल न्यूज, नेशनल न्यूज, बिजनेस-टेक और ऑटो, क्राइम और फीचर स्टोरीज में खास इंट्रेस्ट है। अलग-अलग मीडिया इंस्टीट्यूशन और कई पब्लिक रिपोर्ट्स बनाने का अनुभव।
इनकम टैक्स
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