सार
फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की लास्ट डेट 31 जुलाई, 2023 है। ऐसे में अगर आप भी इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं, तो अपना रिटर्न 31 जुलाई तक फाइल कर दें। घर बैठे ऑनलाइन रिटर्न कैसे भरें, आइए जानते हैं।
Income Tax Return Online: फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की लास्ट डेट 31 जुलाई, 2023 है। ऐसे में अगर आप भी इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं, तो अपना रिटर्न 31 जुलाई तक फाइल कर दें। इनकम टैक्स रिटर्न घर बैठे ऑनलाइन भी भर सकते हैं। ऑनलाइन रिटर्न भरने के लिए आपको कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करना होगा।
कैसे फाइल कर सकते हैं ITR ?
स्टेप 1- सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/login) पर जाएं। यहां चाही गई जानकारी भरें।
स्टेप 2- अगर आपका अकाउंट पहले से बना है तो लॉगिन करें। अगर अकाउंट नहीं है तो रजिस्टर करें। इसके बाद आईडी-पासवर्ड डाल कर लॉगिन करें।
स्टेप 3- लॉगिन के बाद e-File पर जाएं। यहां File Income Tax Return ऑप्शन को सिलेक्ट करें।
स्टेप 4- अब आपको असेसमेंट ईयर चुनने का विकल्प मिलेगा। अगर 2023 के लिए ITR फाइल कर रहे हैं तो असेसमेंट ईयर 2023-24 को सिलेक्ट करें और आगे बढ़ें।
स्टेप 5 - अब आपको ITR-1 या ITR-4 में से किसी एक ऑप्शन को चुनना है। अगर आप सैलरीड हैं तो ITR-1 फॉर्म को चुनें। इसे सिलेक्ट करते ही फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा।
स्टेप 6 - अब Filling Type में जाकर 139(1)- Original Return को सिलेक्ट करें। आपने जो फार्म डाउनलोड किया था, वो ओपन हो जाएगा।
स्टेप 7 - अब इस फॉर्म में मांगी गई सभी जरूरी जानकारी ठीक तरह से भरें। इसमें सैलरी स्लिप, फॉर्म-16, बैंक अकाउंट डिटेल्स और फोन नंबर भरें।
स्टेप 8 - सभी जानकारी अच्छी तरह क्रॉस चेक करके ITR सबमिट कर दें।
स्टेप 9 - ITR सबमिट करने के बाद इसे ई-वेरिफाई करना जरूरी होता है। वैलिडेशन के बाद Proceed To Verification पर क्लिक करें।
स्टेप 10 - इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 3-4 हफ्ते में ITR प्रॉसेस करता है। इसके लिए आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है। आप अपने ITR का स्टेटस जानने के लिए एक्नॉलेजमेंट और मोबाइल नंबर डालकर उसे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।
31 जुलाई के बाद देना पड़ेगा 5 हजार तक जुर्माना
इनकम टैक्स रिटर्न भरने की लास्ट डेट 31 जुलाई, 2023 है। इसके बाद ITR फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स को लेट फीस लगेगी, जो 5 हजार रुपए तक है। अगर किसी टैक्सपेयर की सालाना आय 5 लाख रुपए से अधिक है, तो उसे 5000 रुपए का जुर्माना लगेगा। वहीं, अगर सालाना इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो 1,000 रुपए लेट फीस लगेगी।
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