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1 अक्टूबर से बदल जाएंगे पैसों से जुड़े 6 नियम, जानिए आपकी जेब पर क्या होगा असर
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2000 रुपए का नोट बदलने की डेडलाइन
अगर अब तक 2000 रुपए का नोट नहीं बदल पाए हैं तो 30 सितंबर तक यह काम कर लें। रिजर्व बैंक ने सितंबर 2023 तक 2000 रुपये के नोट को बदलने की डेडलाइन दी है। इसके बाद ये नोट नहीं चलेंगे।
बर्थ सर्टिफिकेट अनिवार्य
अगले महीने से फाइनेंशियल और सरकारी कामों के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। 1 अक्टूबर से स्कूल, कॉलेज में एडमिशन, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने, आधार रजिस्ट्रेशन, शादी के रजिस्ट्रेशन या सरकारी नौकरी के एप्लीकेशन सभी में बर्थ सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी।
डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट में नॉमिनेशन अनिवार्य
सेबी ने डीमैट और ट्रेडिंग खाते में नॉमिनेशन अनिवार्य कर दिया है। 30 सितंबर को इसकी डेडलाइन समाप्त हो रही है। इस डेट तक नॉमिनेशन न करने पर 1 अक्टूबर से खाजा फ्रीज कर दिया जाएगा। पहले यह डेडलाइन 31 मार्च थई, जिसे बाद में 6 महीने के लिए बढ़ाया गया।
म्यूचुअल फंड में नॉमिनेशन अनिवार्य
डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट के अलावा म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए नॉमिनेशन भी अनिवार्य कर दिया गया है। इसकी डेडलाइन 30 सितंबर तक है। तय समय में नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा। इसके बाद इसमें निवेश या ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे।
विदेश टूर पैकेज से जुड़ा नियम
अगर अगले महीने से विदेश टूर पैकेज खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो बता दें कि 7 लाख रुपए से कम का टूर पैकेज खरीदने पर 5 फीसदी TCS देना होगा। 7 लाख रुपए से ज्यादा के टूर पैकेज 20 प्रतिशत TCS देना होगा।
सेविंग अकाउंट में आधार अनिवार्य
छोटी बचत योजनाओं में अब आधार अनिवार्य हो गया है। पीपीएफ, SSY, पोस्ट ऑफिस स्कीम में आधार जरूरी होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो तुरंत बैंक या पोस्ट ऑफिस जाकर इसे दर्ज करवाएं। ऐसा न करने पर 1 अक्टूबर से इन खातों को फ्रीज कर दिया जाएगा।
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