सार
फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में हुई इनकम के लिए अब तक 3 करोड़ से भी ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल किए जा चुके हैं। अगर आपने भी अब तक आईटीआर फाइल नहीं किया है तो घर बैठे ऑनलाइन इसे भर सकते हैं। जानते हैं पूरी प्रॉसेस।
Income Tax Return Data: फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में हुई इनकम के लिए अब तक 3 करोड़ से भी ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल किए जा चुके हैं। आयकर विभाग की ओर से हाल ही में एक ट्वीट के जरिए जानकारी देते हुए ये बात बताई गई। इसके मुताबिक, 18 जुलाई तक कुल 3.06 करोड़ ITR फाइल किए गए हैं। इनमें से 2.81 करोड़ रिटर्न का ई-वेरिफिकेशन भी किया जा चुका है।
आयकर विभाग ने कहा कि पिछले साल के मुकाबले इस साल 3 करोड़ ITR जमा किए जाने का आंकड़ा 7 दिन पहले ही हासिल किया जा चुका है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए आईटीआर जमा करने की लास्ट डेट 31 जुलाई है। वैसे, आयकर भरने वालों को इसकी डेट बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन फिलहाल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से अब तक इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है। ऐसे में अगर आपने भी अब तक ITR फाइल नहीं किया है, तो फटाफट ये काम निपटा लें।
घर बैठे ऐसे फाइल करें ITR
आप चाहें तो घर बैठे भी इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। ऑनलाइन रिटर्न भरने के लिए आपको कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करने होंगे।
स्टेप 1- सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/login) पर जाएं। यहां मांगी गई डिटेल्स भरें।
स्टेप 2- अगर आपका अकाउंट पहले से बना है तो लॉगिन करें। अगर अकाउंट नहीं है तो रजिस्टर करें। इसके बाद ID-पासवर्ड डाल कर लॉगिन करें।
स्टेप 3- लॉगिन के बाद e-File पर जाएं। यहां File Income Tax Return ऑप्शन को चुनें।
स्टेप 4- अब आपको असेसमेंट ईयर चुनने का ऑप्शन मिलेगा। अगर 2023 के लिए ITR फाइल कर रहे हैं तो असेसमेंट ईयर 2023-24 को सिलेक्ट करें और आगे बढ़ें।
स्टेप 5 - अब ITR-1 या ITR-4 में से किसी एक ऑप्शन को चुनना है। अगर आप सैलरीड हैं तो ITR-1 फॉर्म को चुनें। इसे सिलेक्ट करते ही फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा।
स्टेप 6 - अब Filling Type में जाकर 139(1)- Original Return को सिलेक्ट करें। आपने जो फार्म डाउनलोड किया था, वो ओपन हो जाएगा।
स्टेप 7 - अब इस फॉर्म में मांगी गई सभी जरूरी जानकारी ठीक तरह से भरें। इसमें सैलरी स्लिप, फॉर्म-16, बैंक अकाउंट डिटेल्स और फोन नंबर भरें।
स्टेप 8 - सभी जानकारी अच्छी तरह क्रॉस चेक करके ITR सबमिट कर दें।
स्टेप 9 - ITR सबमिट करने के बाद इसे ई-वेरिफाई करना जरूरी होता है। वैलिडेशन के बाद Proceed To Verification पर क्लिक करें।
स्टेप 10 - इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 3-4 हफ्ते में ITR प्रॉसेस करता है। इसके लिए आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है। आप अपने ITR का स्टेटस जानने के लिए एक्नॉलेजमेंट और मोबाइल नंबर डालकर उसे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।
31 जुलाई के बाद भरना पड़ सकता है 5 हजार जुर्माना
आयकर रिटर्न भरने की आखिरी डेट 31 जुलाई, 2023 है। इसके बाद ITR फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स को लेट फीस देनी होगी, जो 5 हजार रुपए तक है। अगर किसी टैक्सपेयर की सालाना इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है, तो उसे 5 हजार रुपए पेनल्टी लगेगी। वहीं, अगर सालाना आय 5 लाख रुपए से कम है तो 1 हजार रुपए लेट फीस देनी होगी।
ये भी देखें :
Tax से भर गया सरकार का खजाना, 9 जुलाई तक 5.17 लाख करोड़ रुपए की टैक्स वसूली