सार
क्या आपको पता है आपके पैन कार्ड की वैधता कितने साल है? क्या पैन कार्ड की एक्सपायरी डेट होती है? ज़्यादातर लोगों को इसका जवाब नहीं पता होता है. आइए, यहाँ इसकी जानकारी लेते हैं.
नई दिल्ली: आज के समय में पैन कार्ड एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है. इसे NSDL (नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड) द्वारा जारी किया जाता है. इसमें आपका नाम, जन्मतिथि और 10 अंकों का अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर जैसी कुछ जानकारियाँ होती हैं. बैंक खाता खोलने से लेकर आईटीआर फाइल करने तक, पैन कार्ड बहुत ज़रूरी है. टैक्स चोरी को रोकने के लिहाज़ से भी इसे काफ़ी उपयोगी माना जाता है. आज ज़्यादातर लोगों के पास पैन कार्ड है, लेकिन क्या आपको पता है कि आपके पैन कार्ड की वैधता कितनी है? क्या पैन कार्ड की भी एक्सपायरी डेट होती है? ज़्यादातर लोगों को इसका जवाब नहीं पता होगा. आइए, यहाँ इसकी जानकारी लेते हैं.
क्या पैन कार्ड की अवधि खत्म हो जाती है?: पैन कार्ड का मतलब होता है परमानेंट अकाउंट नंबर. इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है. यानी एक बार पैन कार्ड बनवाने के बाद, इसकी वैधता जीवन भर रहती है. इसलिए, पैन कार्ड बनवाने के बाद, आपको इसकी एक्सपायरी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपका पैन कार्ड खो जाता है या डैमेज हो जाता है, तो आप इसे दोबारा प्राप्त कर सकते हैं. तब भी आपको वही अकाउंट नंबर मिलेगा जो पहले था. NSDL आपको डुप्लीकेट पैन कार्ड बनवाने की सुविधा भी देता है.
आपके पास एक से ज़्यादा पैन कार्ड नहीं हो सकते: आयकर विभाग के नियमों के अनुसार, एक व्यक्ति के पास केवल एक ही पैन कार्ड होना चाहिए. एक से ज़्यादा पैन कार्ड रखना गैरकानूनी है. इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा सकती है. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272B के प्रावधानों के तहत, एक से ज़्यादा पैन कार्ड रखने पर 10,000 रुपये का जुर्माना या कम से कम 6 महीने की सज़ा या सज़ा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं. अगर ग़लती से आपके पास दो पैन कार्ड हैं, तो इस ग़लती को समय पर सुधारें और एक पैन कार्ड सरेंडर कर दें.
पैन कार्ड कैसे सरेंडर करें?
आप ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरीक़ों से अपना पैन कार्ड सरेंडर कर सकते हैं. ऑनलाइन सरेंडर करने के लिए, आपको NSDL की वेबसाइट पर जाना होगा.
इसके बाद, एप्लीकेशन टाइप के ड्रॉप-डाउन से, मौजूदा पैन डेटा / पैन कार्ड का पुनर्मुद्रण (मौजूदा पैन डेटा में कोई बदलाव नहीं) विकल्प में बदलाव या सुधार चुनें.
फ़ॉर्म भरें और सबमिट करें. फ़ॉर्म सबमिट करने के बाद, आपका अनुरोध रजिस्टर हो जाएगा. इसके बाद, आपके ईमेल आईडी पर एक टोकन नंबर भेजा जाएगा.
टोकन नंबर नोट करें और नीचे दिए गए पैन एप्लीकेशन फ़ॉर्म के साथ कंटिन्यू पर क्लिक करके प्रक्रिया को आगे बढ़ाएँ. अब एक नया वेब पेज खुलेगा. इस पेज पर, ई-साइन के ज़रिए स्कैन की गई तस्वीरें सबमिट करने का विकल्प चुनें.
पेज के नीचे बाईं ओर, आपको उस पैन कार्ड का विवरण भरना होगा जिसे आप अपने पास रखना चाहते हैं. ज़रूरी जानकारी भरें, फिर नेक्स्ट विकल्प चुनें.
इसके बाद, फ़ोटो, हस्ताक्षर, पता, पहचान पत्र जैसे ज़रूरी दस्तावेज़ अपलोड करें. जहाँ ज़रूरत हो, वहाँ भुगतान करें. भुगतान के बाद, आपको डाउनलोड करने के लिए एक रसीद दिखाई देगी. उसे डाउनलोड करें और सुरक्षित रखें.
अब NSDL कार्यालय को रसीद की कॉपी के साथ दो फ़ोटो भेजें. रसीद भेजने से पहले, लिफ़ाफ़े पर पैन रद्द करने के लिए आवेदन और रसीद संख्या लिखें. जिस अधिकारी के नाम पर डुप्लीकेट पैन का विवरण दर्ज है, उसे पत्र भेजें और उसे रद्द करने का अनुरोध करें.