सार

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में 2000 रुपए के नोट को चलन से बाहर करने का फैसला किया है। इसके बाद से ही लोगों के मन में कई सवाल हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 2000 रुपए के नोट से जुड़े कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब दिए। 

PAN Rules for 2000 Rupee Note: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में 2000 रुपए के नोट को चलन से बाहर करने का फैसला किया है। इसके तहत लोग 23 मई से 30 सितंबर तक 2000 रुपए के नोट रिजर्व बैंक या फिर बैंक में जाकर एक्सचेंज कर सकेंगे। साथ ही 2 हजार रुपए के नोट अपने बैंक खाते में भी जमा करा सकते हैं। हालांकि, सवाल ये है कि अधिकतम कितने नोट बैंक खाते में जमा कराए जा सकते हैं। क्या एक लिमिट के बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स भी देने होंगे। आइए जानते हैं।

2000 रुपए के 25 नोट जमा करने पर देना होगा PAN

दरअसल, 2000 रुपए के नोट को चलन से बाहर करने के बाद रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने पहली बार इससे जुड़े सवालों के जवाब दिए। RBI गवर्नर से जब पूछा गया कि अगर कोई शख्स बैंक में 2000 रुपए के नोट जमा करने जाता है तो क्या उसे पैन कार्ड लगेगा? इस पर आरबीआई गवर्नर ने कहा कि 20 हजार रुपए तक के डिपॉजिट और एक्सचेंज पर कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है। हालांकि, अगर कोई 2 हजार के नोट 50 हजार रुपए से ज्यादा जमा करता है उसे पहले की तरह ही पैन कार्ड देना जरूरी होगा।

20 लाख कैश निकालने पर भी PAN-Aadhar जरूरी

रिजर्व बैंक के गवर्नर के मुताबिक, एक वित्त वर्ष में किसी बैंकिंग कंपनी, को-ऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस में एक या उससे ज्यादा अकाउंट से 20 लाख रुपए कैश निकालने पर भी पैन कार्ड और आधार जरूरी है। बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 19 मई को 2000 के नोट को चलन से बाहर करने को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया था।

बैंक और RBI के रीजनल ऑफिस में बदल सकते हैं नोट

RBI ने कहा है कि आम जनता अपने बैंक में संपर्क कर वहां 2000 रुपए का नोट डिपॉजिट कर उसके बदले दूसरे नोट ले सकती है। 2000 रुपए के नोट 23 मई, 2023 से बैंक और RBI के रीजनल ऑफिस में एक्सचेंज किए जा सकते हैं। नोट बदलने के लिए किसी भी तरह की कोई फीस नहीं वसूली जाएगी। RBI के 19 रीजनल ऑफिस में भी 30 सितंबर तक 2000 के नोट बदलने की सुविधा रहेगी।

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