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इस Bank में आपका अकाउंट तो नहीं! RBI का एक्शन, अब क्या होगा पैसों का?

भारतीय रिजर्व बैंक अक्सर दूसरें बैंकों में गड़बड़ियों की शिकायत पर जांच कर उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेता है। हाल ही में RBI ने गुजरात स्थित एक बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। अगर आपका अकाउंट भी इस बैंक में है, तो जान लीजिए पैसों का क्या होगा?

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Ganesh Mishra
Published : Apr 17 2025, 08:35 PM IST| Updated : Apr 17 2025, 08:36 PM IST
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देशभर के तमाम बैंकों की मॉनिटरिंग करता है RBI
Image Credit : social media

देशभर के तमाम बैंकों की मॉनिटरिंग करता है RBI

केंद्रीय बैंक RBI देशभर के तमाम बैंकों की निगरानी करता है। किसी भी बैंक ने अगर आरबीआई द्वारा तय मानकों और गाइडलाइन को तोड़ा तो रिजर्व बैंक उस पर सख्त एक्शन लेता है।

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RBI ने कैंसिल किया इस बैंक का लाइसेंस
Image Credit : iSTOCK

RBI ने कैंसिल किया इस बैंक का लाइसेंस

इसी सिलसिले में RBI ने 17 अप्रैल को अहमदाबाद स्थित कलर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। अब सवाल उठता है कि इस बैंक में जमा लोगों के पैसों का क्या होगा?

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कलर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक के खिलाफ मिली थीं शिकायतें
Image Credit : iSTOCK

कलर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक के खिलाफ मिली थीं शिकायतें

RBI ने कलर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द करते हुए कहा कि Bank के पास न तो पर्याप्त पूंजी है और ना ही कमाई की संभावनाएं दिख रही हैं।

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 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का पालन नहीं कर रहा था बैंक
Image Credit : Google

बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का पालन नहीं कर रहा था बैंक

इसके साथ ही अहमदाबाद के इस बैंक ने को-ऑपरेटिव बैंक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत जरूरी गाइडलाइन का उल्लंघन भी किया है, जिसके चलते लाइसेंस कैंसिल करना पड़ा।

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बैंक में जमा लोगों के पैसों का क्या होगा?
Image Credit : iSTOCK

बैंक में जमा लोगों के पैसों का क्या होगा?

बता दें कि रिजर्व बैंक ने एक्शन सिर्फ बैंक के खिलाफ लिया है, ऐसे में जिन लोगों का अकाउंट है, उन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा।

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5 लाख रुपए तक की रकम होती है पूरी तरह सेफ
Image Credit : iSTOCK

5 लाख रुपए तक की रकम होती है पूरी तरह सेफ

डिपॉजिटर्स को-इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) की ओर से खाताधारकों को 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर मिलता है। को-ऑपरेटिव बैंक द्वारा पेश किए आंकड़ों के मुताबिक, 98.51% जमाकर्ता अपनी पूरी रकम पाने के अधिकारी हैं।

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DICGC के तहत मिलती है फाइनेंशियल सिक्योरिटी
Image Credit : Getty

DICGC के तहत मिलती है फाइनेंशियल सिक्योरिटी

बता दें कि DICGC रिजर्व बैंक का सब्सिडियरी है, जो कस्टसर्म को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है। ऐसे में जिन कस्टमर्स के बैंक में 5 लाख रुपए तक की रकम जमा थी, वो पूरी तरह सुरक्षित है।

About the Author

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Ganesh Mishra
गणेश कुमार मिश्रा। 2009 से पत्रकारिता जगत में एक्टिव हैं। इनके पास 16 साल से ज्यादा का अनुभव। जुलाई, 2019 से एशियानेट न्यूज हिंदी में बतौर डिप्टी न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म की डिग्री ली है। नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, बिजनेस, एंटरटेनमेंट और फीचर स्टोरीज में काम करना पसंद। ये राज एक्सप्रेस, दैनिक भास्कर, नई दुनिया (जागरण ग्रुप) जैसे मीडिया संस्थानों में डेस्क और रिपोर्टिंग का काम कर चुके हैं।

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