RBI New Cheque Processing Rules: 4 अक्टूबर से RBI ने नया 'कंटीन्युअस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट' सिस्टम लागू करने जा रहा है। अब चेक जमा करने पर पैसा कुछ ही घंटों में आपके अकाउंट में आ जाएगा। बड़े चेक के लिए बैंक को 24 घंटे पहले डिटेल्स देना जरूरी है। 

RBI Cheque Clearance New Rules: अगर आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हैं, तो ये खबर आपके लिए बहुत काम की है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने चेक क्लियरेंस सिस्टम में बड़ा बदलाव किया है। अब चेक जमा करने के बाद पैसा कुछ ही घंटों में आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा। अब इसके लिए आपको दो दिनों तक इंतजार करने की जरूरत नहीं। नया नियम शनिवार, 4 अक्टूबर 2025 से लागू हो रहा है।

चेक क्लियरेंस का नया सिस्टम क्या है?

नया सिस्टम 'कंटीन्युअस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट' के तहत होगा। इसके तहत बैंक चेक को स्कैन करेंगे, तुरंत प्रेजेंट करेंगे और कामकाजी घंटों में पास कर देंगे। बैंकों ने आज से ही इस सिस्टम का ट्रायल शुरू कर दिया है। इससे समय की बचत होगी। चेक क्लियर होते ही पैसा तुरंत अकाउंट में आ जाएगा।

चेक क्लियर करवाने के लिए आपको क्या करना होगा?

HDFC और ICICI समेत कई प्राइवेट बैंकों ने कस्टमर्स से कहा है कि शनिवार का चेक उसी दिन क्लियर हो जाएगा। ऐसे में वे अपने अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस रखें, चेक की डिटेल्स सही-सही भरें, 50,000 रुपए से ज्यादा के चेक के लिए 24 घंटे पहले डिटेल्स बैंक को दें। पॉजिटिव पे सिस्टम का इस्तेमाल करना भी जरूरी है। इसमें आपको अकाउंट नंबर, चेक नंबर, तारीख, अमाउंट और जिसको चेक दे रहे हैं उसका नाम देना होगा। अगर सब डिटेल्स मैच हो जाएं, तो पैसा क्लियर हो जाएगा। नहीं तो चेक रिजेक्ट हो सकता है।

चेक का पैसा कितने घंटे में मिलेगा?

ज्यादातर मामलों में पैसा उसी दिन मिल जाएगा। सुबह चेक जमा करने पर दोपहर या शाम तक पैसा अकाउंट में आ जाएगा। यह बदलाव चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम (CTS) को और तेज बनाने के लिए किया गया है। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक जमा किए गए चेक को स्कैन करके क्लियरिंग के लिए भेजा जाएगा। सुबह 11 बजे से हर घंटे बैंक के बीच सेटलमेंट होगा। शाम 7 बजे तक अगर कोई बैंक जवाब नहीं देता, तो चेक ऑटोमैटिक अप्रूव हो जाएगा।

क्या चेक क्लियरेंस का नया नियम पूरे देश में लागू होगा?

रिजर्व बैंक के तीन ग्रिड्स दिल्ली, मुंबई और चेन्नई के तहत देशभर के सभी बैंकों में ये नियम लागू होंगे। इसे दो फेज में लागू किया जाएगा। पहले में 4 अक्टूबर 2025 से 2 जनवरी 2026 तक, बैंकों को शाम 7 बजे तक चेक क्लियर करना होगा। वहीं, दूसरे फेज में 3 जनवरी 2026 से बैंकों को सिर्फ 3 घंटे में कंफर्म करना होगा।

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