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पोस्ट ऑफिस की इन योजनाओं में Investment करने पर नहीं मिलेगी इनकम टैक्स पर छूट, देखें लिस्ट
अब पोस्ट ऑफिस में निवेश करना एक फायदे का सौदा माना जाता है। कई इन्वेस्टर्स इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक छूट के लिए निवेश करते हैं। लेकिन पोस्ट ऑफिस की कुछ योजनाओं में इनकम टैक्स में छूट में लाभ नहीं मिलता है।
| Published : Feb 29 2024, 10:13 AM IST / Updated: Feb 29 2024, 10:45 AM IST
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कुछ योजनाओं में नहीं मिलती टैक्स में छूट
बिजनेस डेस्क. पोस्ट ऑफिस से जुड़ी योजनाओं में निवेशकों की खास दिलचस्पी रही हैं। इसका कारण है कि इसमें इन्वेस्ट करने पर इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत 1.50 लाख रुपए की छूट मिलती है। लेकिन हम आपको बता दें कि, पोस्ट ऑफिस से जुड़ी कुछ इनवेस्टमेंट स्कीम में कस्टमर्स को धारा 80C के टैक्स में छूट नहीं मिलती। आईए जानते है उन योजनाओं के बारे में…
महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट
महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट यह योजना खासतौर पर महिलाओं के लिए शुरू की गई है। इसमें 2 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट करने पर 2 साल में 7.5% ब्याज मिलता है। इसमें निवेश करने पर इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए की छूट नहीं मिलती है।
नेशनल सेविंग टाइम डिपॉजिट स्कीम
नेशनल सेविंग टाइम डिपॉजिट स्कीम में 1 से 3 साल तक के इन्वेस्टमेंट में 80C के तहत टैक्स में आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा लेकिन अगर आप 3 साल से ज्यादा समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप टैक्स में फायदा उठा सकते हैं और आपको 80C में छूट मिल जाएगी।
नेशनल सेविंग रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट
नेशनल सेविंग रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने आपको इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत छूट नहीं मिलता है। इस स्कीम में जमा रकम पर 6.7% ब्याज मिलता है।
पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम
पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में निवेश करने पर इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत कोई छूट नहीं मिलती।
किसान विकास पत्र स्कीम
किसान विकास पत्र स्कीम में राशि में 7.5% ब्याज मिलता है। लेकिन इस योजना में इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत छूट का फायदा नहीं मिलता है।