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New Tax Rules 2026: बच्चों की पढ़ाई और हॉस्टल के नाम पर अब मिलेगी 30 गुना ज्यादा टैक्स छूट, 1 अप्रैल से बदल रहा नियम

1 April 2026 Tax Changes: 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स के नियम पूरी तरह बदल रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई और हॉस्टल पर मिलने वाली टैक्स छूट अब 30 गुना बढ़ गई है। जानिए Income Tax Act 2025 के नए नियम और अपनी जेब पर पड़ने वाला असर। 

2 Min read
Author : Satyam Bhardwaj
Published : Mar 31 2026, 11:29 AM IST
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1 अप्रैल से क्या बदल रहा है?

1 अप्रैल से इनकम टैक्स का सिस्टम पूरी तरह बदलने वाला है। दशकों पुराना 1961 का कानून खत्म हो जाएगा और उसकी जगह 'इनकम टैक्स एक्ट 2025' लेगा। सबसे बड़ी राहत उन माता-पिता के लिए है जो पुरानी टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) चुनते हैं, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई और हॉस्टल पर मिलने वाली टैक्स छूट अब 30 गुना तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा, कल से 'फाइनेंशियल ईयर' जैसे शब्द इतिहास बन जाएंगे और उनकी जगह 'Tax Year' लेगा। अगर आप भी अपने बच्चों के भविष्य और अपनी मेहनत की कमाई पर टैक्स बचाना चाहते हैं, तो इन नए नियमों को समझना आपके लिए बेहद जरूरी है।

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Image Credit : Getty

क्या-क्या बदल जाएगा?

  1. पढ़ाई के लिए (Education Allowance) के लिए पहले प्रति बच्चा सिर्फ ₹100 महीना टैक्स-फ्री था। अब इसे सीधे बढ़ाकर ₹3,000 महीना कर दिया गया है। यानी साल भर में एक बच्चे पर ₹36,000 की सीधी छूट मिलेगी।
  2. हॉस्टल के लिए (Hostel Allowance) पहले सिर्फ ₹300 महीना की छूट मिलती थी। अब इसे बढ़ाकर ₹9,000 महीना कर दिया गया है। यानी साल भर में ₹1.08 लाख की बचत होगी।

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किसे मिलेगा ज्यादा फायदा?

यह फायदा उन लोगों को मिलेगा जो पुरानी टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) चुनते हैं। अगर आपके दो बच्चे हैं, तो आपकी टैक्स सेविंग काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। इससे बच्चों की पढ़ाई को लेकर टेंशन काफी हद तक कम हो सकती है।

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विदेश में पढ़ाई और इलाज भी हुआ सस्ता

अगर आपका बच्चा विदेश में पढ़ रहा है या परिवार का कोई सदस्य बाहर इलाज करा रहा है, तो आपके लिए एक और राहत है। पहले ₹10 लाख से ज्यादा भेजने पर 5% टैक्स (TCS) लगता था, जो अब घटकर सिर्फ 2% रह गया है। इससे आपके हाथ में ज्यादा कैश बचेगा।

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1 अप्रैल से टैक्स ईयर शुरू

1 अप्रैल से टैक्स की भाषा भी बदल रही है। अब तक हम फाइनेंशियल ईयर (FY) और असेसमेंट ईयर (AY) के चक्कर में उलझे रहते थे। 1 अप्रैल से यह झंझट खत्म हो रहा है। अब इसे सिर्फ टैक्स ईयर (Tax Year) कहा जाएगा। सब कुछ सिंपल और आसान होने वाला है।

अर्थव्यवस्था, बजट, स्टार्टअप्स, उद्योग जगत और शेयर मार्केट अपडेट्स के लिए Business News in Hindi पढ़ें। निवेश सलाह, बैंकिंग अपडेट्स और गोल्ड-सिल्वर रेट्स समेत पर्सनल फाइनेंस की जानकारी Money News in Hindi सेक्शन में पाएं। वित्तीय दुनिया की स्पष्ट और उपयोगी जानकारी — Asianet News Hindi पर।

About the Author

SB
Satyam Bhardwaj
सत्यम भारद्वाज। 2017 से जर्नलिज्म की फील्ड में काम कर रहे हैं, 8 साल का अनुभव। अक्टूबर 2021 से एशियानेट न्यूज हिंदी से जुड़कर सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से जर्नलिज्म एंड मॉस कम्युनिकेशन में मास्टर डिग्री हासिल की है। पॉलिटिकल न्यूज, नेशनल न्यूज, बिजनेस-टेक और ऑटो, क्राइम और फीचर स्टोरीज में खास इंट्रेस्ट है। अलग-अलग मीडिया इंस्टीट्यूशन और कई पब्लिक रिपोर्ट्स बनाने का अनुभव।
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