केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए उनके महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में प्रत्येक में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है।

बिजनेस डेस्क। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने सूचित किया कि केंद्र सरकार के पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स को महंगाई राहत (डीआर) में 1 जनवरी, 2022 से 3 फीसदी का इजाफा किया है। पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग ने ट्वीट किया कि डीओपीपीडब्ल्यू ने 01.01.2022 से केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को देय मंहगाई राहत को मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन की मौजूदा दर 31 प्रतिशत से बढ़ाकर 34 प्रतिशत करने के आदेश 05.04.2022 को जारी किए हैं।

Add Asianetnews Hindi as a Preferred SourcegooglePreferred

इन पेंशनर्स को फायदा पहुंचाने के लिए डीआर में बढ़ोतरी
1)
केंद्र सरकार सहित केंद्र सरकार के पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी पीएसयू/स्वायत्त निकायों में एब्जोर्बी पेंशनर्स जिनके संबंध में इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 4/34/2002-पी एंड पीडब्ल्यू (डी) खंड ढ्ढढ्ढ दिनांक 23.06.201 7 के तहत आदेश जारी किए गए हैं, ताकि 15 साल की कम्यूटेशन अवधि की समाप्ति के बाद पूर्ण पेंशन की बहाली हो सके।

2) सशस्त्र सेना पेंशनभोगियों और नागरिक पेंशनभोगियों को रक्षा सेवा अनुमानों से भुगतान किया गया।

3) अखिल भारतीय सेवा पेंशनभोगी।

4) रेलवे पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी।

5) पेंशनभोगी जो अनंतिम पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।

6) बर्मा/पाकिस्तान से विस्थापित सरकारी पेंशनभोगियों के बर्मा नागरिक पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी और पेंशनभोगी/परिवार, जिनके संबंध में इस विभाग के दिनांक 11.09.2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 23/3/2008-पी एंड पीडब्लू (बी) के तहत आदेश जारी किए गए हैं।

यह भी पढ़ेंः-कोरोना काल में इस कंपनी ने निवेशकों को किया मालामाल, दो साल में दिया 1725 फीसदी का रिटर्न

11.62 करोड़ लोगों को हुआ फायदा
केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बोनस में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उनके महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में प्रत्येक में 3 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी है। वित्त मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि इस कदम से लगभग 4.76 मिलियन केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 6.86 मिलियन पेंशनभोगियों को फायदा होगा। महंगाई के कारण जीवन यापन की बढ़ी हुई लागत की भरपाई के लिए डीए कर्मचारियों को दिए जाने वाले मासिक वेतन का एक घटक है, डीआर पेंशनभोगियों को प्रदान की जाने वाली राशि है।