Train Waiting Ticket Rule: एक ही PNR पर एक टिकट कंफर्म और दूसरा वेटिंग है? जानें साथ सफर कर सकते हैं या नहीं, TTE जुर्माना लगा सकता है या नहीं, क्या है रेलवे का नियम।

Train Ticket Rule: ट्रेन में फैमिली या फ्रेंड के साथ कहीं जाना है और एक ही PNR पर 3-4 टिकट बुक कराए हैं? लेकिन चार्ट बनने पर पता चला कि कुछ टिकट कंफर्म हो गए और बाकी वेटिंग में ही रह गए। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या वेटिंग वाले लोग कंफर्म टिकट वाले के साथ उसी कोच में सफर कर सकते हैं या नहीं? अगर वो स्लीपर या AC कोच में बैठ गए, तो क्या TTE जुर्माना लगा देगा? आइए जानते हैं रेलवे का नियम क्या कहता है...

एक PNR, लेकिन कुछ कंफर्म और कुछ वेटिंग, अब क्या करें?

मान लीजिए आपने ऑनलाइन 4 लोगों का टिकट एक ही PNR पर बुक किया। 2 लोगों का टिकट कंफर्म हो गया और 2 लोगों का वेटिंग रह गया। रेलवे के नियमों के मुताबिक, ऐसी स्थिति में वेटिंग वाले पैसेंजर्स का टिकट अपने आप कैंसिल नहीं होता है। आप अपने कंफर्म टिकट वाले साथियों के साथ सफर कर सकते हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर फेमस TTE जितेंद्र मिश्रा का एक वीडियो भी खूब वायरल हुआ। वीडियो में एक पैसेंजर ने बताया कि उसका टिकट कंफर्म था, लेकिन उसके साथी का वेटिंग था, इसलिए उसने डर के मारे साथी के लिए एक अलग से 'जनरल टिकट' भी ले लिया था। इस पर TTE ने उसे समझाया कि अगर एक ही PNR पर किसी एक का भी टिकट कंफर्म है, तो बाकी वेटिंग वालों को अलग से जनरल टिकट लेने की कोई जरूरत नहीं है। वे उसी PNR पर साथ सफर कर सकते हैं। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए।

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इन 2 बातों का रखें ध्यान

ऑनलाइन टिकट अगर पूरी तरह वेटिंग है

अगर आपने ऑनलाइन (IRCTC) टिकट बुक किया है और चार्ट बनने के बाद सभी लोगों का टिकट वेटिंग ही रह गया यानी एक भी कंफर्म नहीं हुआ, तो वह टिकट अपने आप कैंसिल हो जाता है। ऐसे ई-टिकट पर आप न तो स्लीपर या AC में बैठ सकते हैं और न ही जनरल डिब्बे में। इसके पैसे आपके खाते में वापस आ जाते हैं।

जनरल टिकट लेकर AC या स्लीपर में घुसना

अगर आपका टिकट पूरी तरह कैंसिल हो गया है और आपने स्टेशन से जनरल टिकट खरीदा है, तो आप सिर्फ जनरल डिब्बे में ही बैठ सकते हैं। जनरल टिकट लेकर आप रिजर्वेशन वाले (स्लीपर या AC) डिब्बे में नहीं जा सकते हैं।

TTE पकड़ेगा तो क्या जुर्माना लगेगा?

अगर आपका पूरा ऑनलाइन टिकट वेटिंग में था यानी कैंसिल हो चुका था या आपके पास सिर्फ जनरल टिकट है और फिर भी आप स्लीपर या AC कोच में सफर करते हुए पकड़े जाते हैं, तो TTE आप पर पेनाल्टी लगा सकता है। रेलवे की धारा 155 के तहत बिना सही टिकट के रिजर्वेशन वाले डिब्बे में घुसने पर जुर्माना देना पड़ता है। लेकिन अगर मामला पार्शियल कंफर्म यानी एक ही PNR पर कुछ कंफर्म, कुछ वेटिंग का है, तो TTE आपको जुर्माना नहीं लगाता, बल्कि सीट की उपलब्धता के आधार पर आपको एडजस्ट करने में मदद करता है।