सार
वेस्ट बंगाल सरकार (West Bengal Govt) ने लापरवाह ड्राइविंग और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicles Act) के तहत ट्रैफिक वायलेशन जुर्माने में इजाफा (Traffic Violation Fines Hike) किया है। यह जुर्माना 10 हजार रुपए तक का हो सकता है। कुल 26 यातायात उल्लंघनों के लिए जुर्माना बढ़ा दिया गया है।
बिजनेस डेस्क। अगर आप वेस्ट बंगाल में जाने की प्लानिंग कर रहे हैं और वहां पर खुद ड्राइविंग करने के विचार मन में पाले हुए हैं तो यह खबर आपको पहले पढ़ लेनी चाहिए। अइगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी जेब कुछ ज्यादा ही ढीली हो सकती है। वेस्ट बंगाल सरकार (West Bengal Govt) ने लापरवाह ड्राइविंग और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicles Act) के तहत ट्रैफिक वायलेशन जुर्माने में इजाफा (Traffic Violation Fines Hike) किया है। यह जुर्माना 10 हजार रुपए तक का हो सकता है। कुल 26 यातायात उल्लंघनों के लिए जुर्माना बढ़ा दिया गया है। सरकार के अनुसार नई गाइडलाइन जल्द ही लागू होगी। ट्रैफिक पुलिस कर्मी और मोटर वाहन निरीक्षक जुर्माना जमा कर सकते हैं। बढ़ोतरी से एक तरफ सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी और लोगों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
तीन सरल पहले किया था विरोध
हालांकि केंद्र सरकार ने 2019 में यातायात उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंड में वृद्धि की थी, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने "आम आदमी के सामने आने वाली कठिनाइयों" को देखते हुए नया जुर्माना नहीं लगाया था। उस समय, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन को "बहुत कठोर" कहा था। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने कहा था कि यह सरकार के संघीय ढांचे के खिलाफ है। यह कहते हुए कि पैसा समाधान नहीं है, सीएम बनर्जी ने कहा कि समस्या को "मानवीय दृष्टिकोण" से देखा जाना चाहिए।
26 यातायात उल्लंघनों के लिए जुर्माना बढ़ाया गया
- नया जुर्माना लागू होने के बाद, यातायात उल्लंघनकर्ता को नियमों का पालन नहीं करने पर 10,000 रुपए तक का भुगतान करना होगा।
- बिना लाइसेंस के कार चलाने वाले व्यक्ति को 5000 रुपए जुर्माना देना होगा, जबकि पिछला जुर्माना देना होगा।
- लापरवाही से वाहन चलाने पर 4,000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ेगा, जो पहले 400 रुपए था।
- सड़क पर ड्राइविंग नियमों का उल्लंघन करने के लिए 500 रुपए और 1,000 रुपए के बीच की राशि का भुगतान करना होगा।
- जबकि लैप्स्ड कार इंश्योरेंस के लिए 2,000 रुपए का भुगतान करना होगा।
- सड़क पर रेसिंग के लिए 5,000 रुपए का भुगतान करना होगा।
- अगर कोई वाहन बिना रोड परमिट के चलता है तो 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
- अगर वह रजिस्टर्ड नहीं है तो 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
- बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों पर 1,000 रुपए का भुगतान करना होगा।
- साइलेंट जोन में हॉर्न बजाने पर 2,000 रुपए से लेकर 4,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
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