सार

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं जो स्कूलों को बिना किसी भेदभाव के इन बच्चों को एडमिशन, शिक्षा, खेल और अन्य गतिविधियों में समान अवसर प्रदान करने को लेकर है।

CBSE new guidelines for Schools: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों ((CWSN) के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन नियमों के अनुसार स्कूलों को बिना किसी भेदभाव के इन बच्चों को एडमिशन देना होगा और उन्हें शिक्षा, खेल और अन्य गतिविधियों में समान अवसर प्रदान करना होगा। सीबीएसई की ऑफिशियल नोटिस में कहा गया है कि "विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 16 के अनुसार, सरकार और स्थानीय अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी सरकारी या मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान विकलांग बच्चों को समावेशी शिक्षा प्रदान करें।"

CBSE की नई गाइडलाइन में शामिल मुख्य बातें:

सुलभ भवन और सुविधाएं: स्कूलों को अपने भवन और अन्य सुविधाओं को ऐसे बनाना होगा कि वे विकलांग छात्रों के लिए पूरी तरह से सुलभ हो।

आवास और सहायता: छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार उचित आवास और सहायता प्रदान की जाएगी।

समान वातावरण: शिक्षा और सामाजिक विकास के लिए एक ऐसा माहौल तैयार किया जाएगा जो पूर्ण समानता को बढ़ावा दे।

विशेष शिक्षा: अंधे, बहरे या दोनों विकलांगताओं वाले छात्रों को शिक्षा सबसे उपयुक्त भाषाओं और संचार के तरीकों में प्रदान की जाएगी।

सीखने की क्षमताओं की पहचान: बच्चों में सीखने की विशिष्ट अक्षमताओं की जल्दी पहचान की जाएगी और उन्हें दूर करने के लिए उपयुक्त उपाय किए जाएंगे।

निगरानी: प्रत्येक विकलांग छात्र की भागीदारी, प्रगति और शिक्षा पूरी करने की निगरानी की जाएगी।

ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी: विकलांग बच्चों और उनके देखभाल करने वालों को जरूरी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रदान की जाएंगी।

सीबीएसई ने इन दिशानिर्देशों को स्कूलों से प्राप्त विभिन्न अनुरोधों और सुझावों के आधार पर तैयार किया है, ताकि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को बेहतर एजुकेशन और सपोर्ट मिल सके।

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