सार
स्कूलों के लिए नए CBSE दिशानिर्देश: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन नियमों के तहत, स्कूलों को बिना किसी भेदभाव के इन बच्चों को प्रवेश देना होगा और शिक्षा, खेल और अन्य गतिविधियों में समान अवसर प्रदान करने होंगे।
''दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 16 के अनुसार, सरकार और स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी सरकारी या मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान दिव्यांग बच्चों को समावेशी शिक्षा प्रदान करें" सीबीएसई की आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है।
CBSE के नए दिशानिर्देशों में शामिल मुख्य बिंदु:
सुलभ भवन और सुविधाएं: स्कूलों को अपने भवन और अन्य सुविधाओं को दिव्यांग छात्रों के लिए पूरी तरह से सुलभ बनाना होगा।
निवास और सहायता: छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार उपयुक्त आवास और सहायता प्रदान की जाएगी।
समानता का माहौल: पूर्ण समानता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा और सामाजिक विकास के लिए एक वातावरण तैयार किया जाएगा।
विशेष शिक्षा: दृष्टिबाधित, बधिर या दोनों अक्षमताओं वाले छात्रों को सबसे उपयुक्त भाषाओं और संचार के तरीकों में शिक्षा प्रदान की जाएगी।
सीखने की अक्षमताओं की पहचान: बच्चों में विशिष्ट सीखने की अक्षमता की पहचान की जाएगी और उन्हें दूर करने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे।
निगरानी: प्रत्येक दिव्यांग छात्र की भागीदारी, प्रगति और शिक्षा पूरी करने की निगरानी की जाएगी।
परिवहन सुविधा: D दिव्यांग बच्चों और उनकी देखभाल करने वालों को आवश्यक परिवहन सुविधा प्रदान की जाएगी।
विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को बेहतर शिक्षा और सहायता प्रदान करने के लिए, स्कूलों से प्राप्त विभिन्न अनुरोधों और सिफारिशों के आधार पर CBSE ने ये दिशानिर्देश तैयार किए हैं।