सार

UPSC CSE Prelims 2023: यूपीएससी प्रिलिम्स एग्जाम 2023 रद्द करने की मांग की गई है। इस संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। हाईकोर्ट तीन जुलाई को मामले में सुनवाई करेगा।

 

एजुकेशन डेस्क। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (यूपीएससी) सिविल सेवा प्रिलिम्स एग्जाम 2023 को कैंसिल करने और प्रिलिम्स एग्जाम और जनरल स्टडी पेपर 1 और 2 को फिर से कराने की मांग को लेकर 17 कैंडिडेट्स की ओर से रिट दायर की गई है। इस याचिका की सुनवाई जस्टिस मनोज जैन की बेंच कर रही है। दिल्ली हाईकोर्ट यूपीएससी की सिविल सेवा प्रिलिम्स परीक्षा 2023 को लेकर दायर याचिका पर 3 जुलाई को सुनवाई करेगा। 

यूपीएससी प्रिलिम्स 2023: तीन जुलाई को सुनवाई का आदेश
दायर की गई रिट में 12 जून को प्रिलिम्स एग्जाम के रिजल्ट घोषित करने वाले यूपीएससी की ओर से जारी प्रेस नोट को चुनौती दी गई। इसके साथ ही आयोग को तुरंत आंसर की जारी करने के भी इंस्ट्रक्शन देने की मांग की गई। हाईकोर्ट जस्टिस ने इस रिट को तीन जुलाई पर सुनवाई करने का आदेश दिया है। 

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UPSC CSE Prelims 2023: दोनों पक्ष से वकीलों ने रखा पक्ष
यूपीएससी की ओर से अधिवक्ता ने याचिका पर ऑब्जेक्शन फाइल करते हुए कहा है कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (कैट) मामले की सुनवाई के लिए सक्षमहै। वहीं दूसरे पक्ष से अधिवक्ता ने कहा है कि याचिकाकर्ता पूरी भर्ती प्रक्रिया में आयोग की मनमानी से परेशान थे।

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demand to cancel UPSC CSE Prelims 2023: याचिका में कई शिकायतें
छात्रों को एग्जाम की आंसर की न देना स्पेसिफिक ऑब्जेक्शन टाइम विंडो दिए जाने के बाद भी एप्लीकेशन कंसीडर न करना और अनुमान के बेस पर कैंडिडेट के आंसर देने की कैपेसिटी चेक कर रहे हैं जो  किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। याचिका में कहा है कि किसी भी भी कॉपेटीटिव एग्जाम की आंसर-की एग्जाम के पहले ही बना ली जाती है।ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की आंसर-की पहले तैयार की जाती है ताकि एग्जाम के बाद इसे जारी करने में देर न हो   और कैंडिडेट को अपने आंसर चेक करने में दिक्कत न हो।