सार
मध्यप्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की ओर से जारी इस वैकेंसी में स्टाफ नर्स, ईसीजी टेक्निशिन, रेडियोग्राफी टेक्नीशियन, लैब अटेंडेंट और टेक असिस्टेंट पदों पर भर्तियां होनी है।
करियर डेस्क. मध्यप्रदेश प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड (MP PEB) द्वारा ग्रुप 5 री-एग्जाम का आयोजन 23 और 24 दिसंबर को किया जाएगा। इसके लिए एडमिट कार्ड पहले ही जारी किया जा चुका है। परीक्षा में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट- peb.mp.gov.in पर जाकर एडमिट कार्ड (MPPEB Group 5 Re Exam 2021 Admit Card) डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स को एग्जाम पैटर्न के बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए। आइए बताते हैं एग्जाम पैटर्न कैसा होगा।
किन पदों के लिए होगी भर्ती
मध्यप्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की ओर से जारी इस वैकेंसी में स्टाफ नर्स, ईसीजी टेक्निशिन, रेडियोग्राफी टेक्नीशियन, लैब अटेंडेंट और टेक असिस्टेंट पदों पर भर्तियां होनी है। इस वैकेंसी के तहत कुल 2150 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इन पदों के लिए पहली परीक्षा का आयोजन 16 दिसंबर से 27 दिसंबर 2020 के बीच किया गया था। री-एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन के बाद अब परीक्षा का आयोजन हो रहा है।
एग्जाम पैटर्न
इस परीक्षा में कुल 100 अंकों के प्रश्न पत्र आएंगे। इसमें केवल एक ही प्रश्न पत्र रहेगा। टेक्निकल ट्रेड पर आधारित प्रश्नों पर 75 अंक और सामान्य ज्ञान से 25 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें एक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित की गई है। इस परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को 90 मिनट का समय मिलेगा। परीक्षा के लिए कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है।
वैकेंसी डिटेल्स
स्टाफ नर्स के 525, स्टाफ नर्स मेल के 222, ईसीजी टेक्निशियन के 5, रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन के 233, लैब अटेंडेंट की 155, लैब टेक्नीशियन के 347, रेडियोथैरेपी टेक्नीशियन के 48, ऑपरेशन थियेटर टेक्निशियन के 20, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के 67 पदों पर भर्तियां होंगी। इसके अलावा आई असिस्टेंट के 67, डार्क्रूम असिस्टेंट 14 और डेंटल टेक्नीशियन के 12 समेत कई पद शामिल हैं।
कैंडिडेट्स इन बातों का रखें ध्यान
- परीक्षा केन्द्र पर निर्धारित रिपोर्टिंग समय पर कैंडिडेट्स की उपस्थिति अनिवार्य है।
- एग्जाम सेंटर पर कैंडिडेट्स को आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा।
- रिपोर्टिंग टाइम के बाद आने वाले कैंडिडेट्स को एग्जाम सेंटर पर एंट्री नहीं मिलेगी।
यात्रा भत्ता
सामाय शासन विभाग के अनुसार ऐसे कैंडिडेट्स जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं तथा अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए हैं एवं ऐसे कैंडिडेट्स जिन्हें शारीरिक रूप से दिव्यांगता का प्रमाण पत्र दिया गया हो परीक्षा केन्द्र में उनकी उपस्थिति होने पर उन्हें यात्रा भत्ता दिया जाएगा।
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