सार
छत्तीसगढ़ में 15 नगरीय निकायों (Urban Bodies Election) में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन निकायों में 20 दिसंबर 2021 को मतदान (Voting) होना है। ऐसे में 18 दिसंबर की रात 12 बजे तक प्रचार-प्रसार की अनुमति है। इसके बाद रात 12 बजे से चुनाव प्रचार थम जाएगा। किसी भी तरह की चुनावी रैली, आमसभा के आयोजन पर पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
रायपुर। छत्तीसगढ़ में 15 नगरीय निकायों (Urban Bodies Election) में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन निकायों में 20 दिसंबर 2021 को मतदान (Voting) होना है। ऐसे में 18 दिसंबर की रात 12 बजे तक प्रचार-प्रसार की अनुमति है। इसके बाद रात 12 बजे से चुनाव प्रचार थम जाएगा। किसी भी तरह की चुनावी रैली, आमसभा के आयोजन पर पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। लाउडस्पीकर के जरिए प्रचार-प्रसार करने की समय सीमा 18 दिसंबर की रात 10 बजे तक रहेगी। इसके बाद 20 दिसंबर को सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक 385 केंद्रों पर मतदान होगा। इसमें 8 लाख से ज्यादा मतदाता वोट डालेंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने बताया कि चुनाव संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश सभी संबंधित जिलों के कलेक्टरों को जारी कर दिए गए हैं।
राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक, कोरोना पीड़ितों के मतदान के लिए भी अलग से प्रोटोकॉल तय किया है। मतदान तिथि के तीन दिन पहले संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के कोरोना संक्रमित मरीजों की सूची स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त कर लें। इस सूची के अनुसार, मरीजों को वार्ड, मतदान केंद्र, कोविड-19 प्रोटोकॉल और मतदान करने की प्रक्रिया के बारे में बताया जाएगा। ऐसे सभी संक्रमित मरीजों की सूची संबंधित सेक्टर अधिकारी और पीठासीन अधिकारी को सामग्री वितरण स्थल पर ही उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। अगर कोई कोरोना संक्रमित मरीज मतदान करना चाहता है तो उसे पीपीई किट में मतदान समाप्ति के एक घंटे पहले उपस्थित होना होगा। इस पीपीई किट की व्यवस्था भी मतदाता को खुद करना होगा। ऐसे सभी मतदान केंद्र जहां कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति मतदान करने वाला है वहां के पूरे मतदान दल और सेक्टर अधिकारी को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा पीपीई किट और समस्त सुरक्षा सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इन मतदान केंद्रों पर विशेष रूप से स्वास्थ्य विभाग की एक पृथक टीम तैनात रहेगी, जो कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत मतदान की प्रक्रिया सम्पन्न कराएगी।
मतदान समाप्त होने तक इन शहरों में ड्राई डे
चुनाव वाले शहरों में 18 दिसंबर की शाम 5 बजे से 20 दिसंबर को मतदान समाप्ति तक शराब दुकानों को बंद रखने का निर्देश दिया है। मतगणना के दिन यानी 23 दिसंबर को भी इन शहरों में शराब नहीं बिकेगी। इस दौरान मतदान क्षेत्र के भीतर किसी होटल, क्लब, रेस्टोरेंट, भोजनालय, दुकान सहित किसी भी सार्वजनिक स्थल और निजी स्थल में भी किसी भी तरह का मादक पदार्थ बेचने और परोसने पर प्रतिबंध रहेगा। बीजापुर, रायपुर, कांकेर, दुर्ग, राजनांदगांव, बेमेतरा, कोरिया, सूरजपुर, सुकमा, रायगढ़, कोण्डागांव, बिलासपुर, महासमुंद और धमतरी के निर्वाचन क्षेत्रों में ड्राई डे घोषित कर दिया गया है।
श्रमिकों की छुट्टी और कार्यालयों में अवकाश
कारखानों, दुकानों और दूसरी स्थापनाओं में काम करने वाले श्रमिकों की 20 दिसंबर की छुट्टी रहेगी। सप्ताह में सातों दिन चलने वाले कारखानों में पहली पाली के श्रमिकों को मतदान के लिए दो-दो घंटे का अवकाश दिया जाएगा। जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया के अन्तर्गत आते हैं, उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान की सुविधा देने के निर्देश जारी किए गए हैं। चुनाव वाले शहरों के सरकारी कार्यालयों में 20 दिसंबर को सामान्य अवकाश घोषित हो चुका है।
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