'पैसा लौटाओ या जेल जाओ'...राजपाल यादव के बाद अमीषा पटेल को कोर्ट ने भेजा NBW
राजपाल यादव के बाद अब 'ग़दर 2' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम कर चुकीं बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल चेक बाउंस केस के चलते चर्चा में हैं। उन के खिलाफ मुरादाबाद कोर्ट ने 2017 के एक इवेंट विवाद मामले में नॉन बेलेबल वारंट जारी किया है।

क्या है अमीषा पटेल का चेक बाउंस का मामला?
रिपोर्ट्स के मुताबिक, 16 नवंबर 2017 को मुरादाबाद में एक शादी समारोह में परफॉर्मेंस के लिए अमीषा पटेल को बुक किया गया था। आयोजक पवन वर्मा ने आरोप लगाया कि 14.50 लाख रुपये एडवांस दिए गए और दिल्ली रोड के एक होटल में उनके ठहरने की व्यवस्था भी की गई, लेकिन एक्ट्रेस कार्यक्रम में नहीं पहुंचीं। आयोजक का कहना यह भी है कि एक्ट्रेस ने पूरा पैसा वापस करने का आश्वासन दिया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
अमीषा पटेल का दावा- पूरा पैसा लौटा दिया गया
अमीषा पटेल ने सोशल मीडिया पर रिएक्शन देते हुए लिखा, "मीडिया में मुरादाबाद में पवन वर्मा द्वारा चलाई जा रही कार्यवाही की खबरें आ रही हैं। मैं स्पष्ट करना चाहती हूं कि यह बहुत पुराना मामला है, जिसमें पवन वर्मा ने सेटलमेंट डीड पर हस्ताक्षर किए थे और तय की गई पूरी राशि प्राप्त कर ली थी।"
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अमीषा पटेल कानूनी कार्रवाई को तैयार
अमीषा पटेल ने अपनी पोस्ट में यह भी लिखा कि पवन वर्मा उन पर झूठे आरोप लगा रहे हैं और इसका जवाब देने के लिए उनके वकील उचित आपराधिक कार्रवाई करने वाले हैं। एक्ट्रेस के मुताबिक़, वे झूठे दावे कर लोगों का ध्यान खींचने वाले लोगों को नज़रअंदाज़ कर अपने काम पर फोकस करना पसंद करती हैं।
25 साल से फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव अमीषा पटेल
50 साल की अमीषा पटेल 25 साल से फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। उन्होंने साल 2000 में ऋतिक रोशन के साथ ब्लॉकबस्टर फिल्म 'कहो ना प्यार है' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। बाद में उन्हें सनी देओल के साथ 'ग़दर : एक प्रेम कथा' और 'ग़दर 2 : द कथा कंटीन्यू' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में भी देखा गया।
राजपाल यादव का 9 करोड़ चेक बाउंस मामला
राजपाल यादव 2010 में बतौर डायरेक्टर अपनी पहली फिल्म 'Ata Pata Laapata' के लिए लगभग 5 करोड़ रुपये का लोन लेने के बाद कानूनी विवाद में फंसे। फिल्म के असफल रहने के बाद कई चेक बाउंस हुए और मामला नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत दर्ज हुआ। ब्याज और पेनल्टी जुड़ने के बाद रकम लगभग 9 करोड़ रुपये तक पहुंचने की बात कही गई। हाईकोर्ट के आदेश के बाद 5 फ़रवरी को उन्होंने तिहाड़ जेल में सरेंडर किया था, जहां से 16 फ़रवरी को उन्हें अंतरिम जमानत मिली।
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