सार
2011 में लैला खान, उनकी मां सेलिना और चार भाई-बहनों के क्षत-विक्षत शव महाराष्ट्र के इगतपुरी के एक फार्महाउस से बरामद किए गए थे। 13 साल पुराने इस मामले में अब जाकर कोर्ट ने आरोपी परवेज़ टाक को सजाए-ए-मौत का ऐलान किया है।
एंटरटेनमेंट डेस्क. एक्ट्रेस लैला खान, उनकी मां और चार भाई-बहनों की हत्या के मामले में उनके सौतेले पिता परवेज़ टाक को मौत की सजा मिली है। मुंबई सेशन कोर्ट ने शुक्रवार को 13 साल पुराने इस मामले में फैसला सुनाया है। शुक्रवार को अपने फैसले में जज एसबी पवार ने कहा कि यह केस रेयरेस्ट ऑफ़ रेयर केस की कैटेगरी में आता है। इसके साथ ही उन्होंने परवेज़ टाक को मौत की सजा का ऐलान कर दिया। इतना ही नहीं, परवेज़ को सबूत मिटाने के आरोप में सात साल सश्रम कारावास की सजा दी गई और उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया।
मौत की सजा पर मुहर बॉम्बे हाईकोर्ट को लगानी है
रिपोर्ट्स के मुताबिक़, परवेज़ टाक की सजा-ए-मौत पर मुहर बॉम्बे हाईकोर्ट से लगवानी होगी। गौरतलब है कि इससे पहले सेशन कोर्ट में परवेज़ टाक को लैला खान, उनकी मां और चार भाई-बहनों कीई हत्या और सबूत मिटाने का दोषी ठहराया गया था।
2011 में हुई थी लैला खान की हत्या
एक्ट्रेस लैला खान, उनकी मां और चार भाई-बहनों की हत्या 2011 में की गई थी। इस सामूहिक मर्डर को अंजाम फ़रवरी 2011 महाराष्ट्र के इगतपुरी स्थित उनके बंगले पर ही दिया गया था। परवेज़ टाक ने पहले लैला की मां सेलिना को मारा, जिनकी संपत्ति को लेकर उसकी उनसे बहस हुई थी। इसके बाद उसने लैला खान और उनके चार भाई-बहनों की हत्या कर दी।
लैला खान की मां का तीसरा पति था परवेज़ टाक
परवेज़ टाक लैला खान की मां सेलिना का तीसरा पति था। उसे लगता था कि सेलिना और उसकी फैमिली उसके साथ नौकर की तरह व्यवहार करती है। उसे यह डर भी था कि सेलिना और उसकी फैमिली दुबई जाते वक्त उसे भारत में ही छोड़ देगी। इस सामूहिक हत्याकांड का खुलासा उस वक्त हुआ, जब जम्मू-कश्मीर पुलिस ने क्रिमिनल हिस्ट्री के चलते परवेज़ टाक को गिरफ्तार किया।
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