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The Kerala Story 2: 'द केरला स्टोरी 2' की रिलीज पर रोक लगाते हुए केरल हाईकोर्ट ने क्या कहा...
फिल्म 'द केरला स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड' की रिलीज पर केरल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। केरल को गलत तरीके से दिखाने का आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने निर्माताओं को सुनवाई पूरी होने तक फिल्म रिलीज नहीं करने का निर्देश दिया है।
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Image Credit : X, Sunshine Pictures
'द केरला स्टोरी 2' की रिलीज पर हाईकोर्ट की रोक
यह फिल्म 27 फरवरी को रिलीज होने वाली थी, लेकिन केरल हाईकोर्ट ने फिलहाल इसकी रिलीज पर रोक लगा दी है। दरअसल, 'द केरला स्टोरी 2' अब खुद विवादों के घेरे में है। फिल्म पर केरल की गलत छवि पेश करने का आरोप लगा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मेकर्स से फिल्म की प्री-स्क्रीनिंग करने को कहा, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया।
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Image Credit : Asianet News, Sunshine Pictures and Sunshine Music
द केरला स्टोरी: गोज बियॉन्ड
फिल्म का पूरा नाम 'द केरला स्टोरी: गोज बियॉन्ड' है। 'गोज बियॉन्ड' शब्द यह बताता है कि फिल्म सिर्फ केरल तक सीमित नहीं है। मेकर्स ने कहा कि वे विवाद के बावजूद फिल्म का नाम नहीं बदलेंगे। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 27 फरवरी की रिलीज से पहले कोच्चि में फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए कहा, लेकिन मेकर्स ने मना कर दिया, जिसके बाद सुनवाई टाल दी गई।
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फिल्म के टाइटल का प्रोड्यूसर्स ने किया बचाव
बाद में जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने दोपहर 3 बजे फिर से सुनवाई शुरू की। दोबारा शुरू हुई सुनवाई में प्रोड्यूसर्स ने याचिका का विरोध किया और फिल्म के टाइटल का बचाव करते हुए जवाब दाखिल किया। इस बीच, हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि सुनवाई पूरी होने तक फिल्म रिलीज नहीं की जानी चाहिए।
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तीन अलग-अलग राज्यों की तीन महिलाओं की कहानी
इस फिल्म के टीजर में तीन अलग-अलग राज्यों की तीन महिलाओं को दिखाया गया है। यह कहानी केरल पर केंद्रित होने के बजाय एक राष्ट्रीय, यानी कई राज्यों को कवर करती है। 'गोज बियॉन्ड' टैगलाइन बताती है कि कहानी केरल से आगे तक फैली हुई है। वहीं, 'द' शब्द फिल्म को पहले पार्ट से जोड़ता है।
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टीजर रिलीज के 16 दिन बाद याचिका
प्रोड्यूसर्स ने तर्क दिया कि सिर्फ 2 मिनट के टीजर के आधार पर फिल्म को जज करना सही नहीं है, क्योंकि टीजर में पूरी कहानी नहीं होती। उन्होंने यह भी कहा कि फिल्म को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) से मंजूरी मिल चुकी है। याचिका टीजर रिलीज होने के 16 दिन बाद दायर की गई, जिसमें देरी हुई है।
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कोर्ट ने लगाई फटकार
प्रोड्यूसर्स की तरफ से पेश हुए सीनियर वकील एस. श्रीकुमार ने कहा कि कोर्ट को पहले यह तय करना चाहिए कि यह याचिका जनहित याचिका है या निजी। इस पर जस्टिस ने जवाब दिया, 'आप चाहते हैं कि कोर्ट फिल्म न देखे। आप बस यह चाहते हैं कि कोर्ट यह तय करे कि यह मामला निजी है या सार्वजनिक।'
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सुनवाई पूरी होने तक फिल्म रिलीज नहीं करने का हाईकोर्ट का आदेश
कोर्ट ने फिल्म मेकर्स की आलोचना करते हुए सवाल किया कि केरल, जिसे सौहार्द का राज्य कहा जाता है, को गलत तरीके से क्यों दिखाया गया है। बेंच ने कहा कि फिल्म को सच्ची घटनाओं से प्रेरित बताया गया है और टाइटल में प्रमुखता से केरल का जिक्र है, लेकिन कहानी का राज्य से कोई वास्तविक संबंध नहीं है। हाईकोर्ट ने मेकर्स को सुनवाई पूरी होने तक फिल्म रिलीज नहीं करने का निर्देश दिया है।
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विवाद क्यों?
केरल हाईकोर्ट फिलहाल तीन अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, जिनमें फिल्म पर बैन लगाने और CBFC सर्टिफिकेट रद्द करने की मांग की गई है। 27 फरवरी को रिलीज होने वाली इस फिल्म में धर्मांतरण, लव जिहाद और आतंकवाद जैसे संवेदनशील मुद्दे हैं। हालांकि यह तीन अलग-अलग राज्यों की लड़कियों की कहानी बताती है, लेकिन टाइटल में 'केरल' शब्द होने से राज्य को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लग रहा है।
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