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Rajpal Yadav Case: 'मैं गिड़गिड़ाया, पर...', राजपाल यादव को कर्ज देने वाले कारोबारी का बड़ा दावा
Rajpal Yadav court case update: बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर राजपाल यादव को चेक बाउंस केस में जमानत मिल गई है। इस बीच उन्हें 5 करोड़ रुपए का कर्ज देने वाले कारोबारी गोपाल माधव अग्रवाल ने पहली बार सामने आकर अपनी बात रखी है। जानिए उन्होंने क्या कुछ कहा…

राजपाल यादव का 5 करोड़ का लोन विवाद
कारोबारी गोपाल माधव अग्रवाल के मुताबिक़, 2010 में उन्होंने फिल्म 'अता पता लापता' निर्माण के लिए लगभग 5 करोड़ रुपए कर्ज के रूप में राजपाल यादव को दिए थे। उन्हें उम्मीद थी कि फिल्म रिलीज़ के बाद रकम लौटा दी जाएगी। लेकिन फिल्म फ्लॉप होने के बाद भुगतान में देरी शुरू हो गई।
राजपाल यादव मामले में कारोबारी का बयान
दिल्ली बेस्ड कारोबारी गोपाल माधव अग्रवाल ने न्यूज पिंच को दिए इंटरव्यू में कहा, "मैंने पैसा फिल्म निर्माण के लिए आर्थिक मदद के तौर पर दिया था। यह पूरी तरह वित्तीय लेन-देन था। पहले तो मैं पैसा देना ही नहीं चाहता था। लेकिन फिर राजपाल यादव की पत्नी राधा के मैसेज आने लगे और मुझे भरोसा दिलाया गया कि पैसे लौटा दिए जाएंगे, तब इमोशनली दबाव में आकर मैंने यादव को वह रकम दे दी।"
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'मुझे बस अपना पैसा वापस चाहिए'
गोपाल माधव अग्रवाल ने इसी बातचीत में स्पष्ट किया कि उनका मकसद किसी की छवि को खराब करना नहीं है। वे बस अपना पैसा वापस चाहते हैं। बकौल गोपाल, "जब फिल्म रिलीज हुई तो मुझे पैसा लौटाने का आश्वासन दिया गया। लेकिन वक्त पर वे ऐसा नहीं कर पाए। कई बार समझौते की कोशिश की गई, कुछ चेक्स भी मुझे दिए गए, जो बाउंस हो गए। मैंने निजी तौर पर मामले को सुलझाने की कोशिश की। राजपाल यादव के घर जाकर उनके साथ रोया-गिड़गिड़ाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मेरा मकसद किसी की छवि को खराब करना नहीं है। मुझे बस अपना पैसा वापस चाहिए। अब मामला अदालत में है और मुझे देश की क़ानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है।
राजपाल यादव मामले में क्यों सामने आए गोपाल माधव अग्रवाल?
दरअसल, एक इंटरव्यू के दौरान राजपाल यादव ने दावा किया था कि कारोबारी ने जो पैसा उन्हें दिया था, वह कर्ज नहीं था, बल्कि 'अता पता लापता' के लिए उनका निवेश था। इसी के चलते गोपाल माधव अग्रवाल ने सामने आकर अपनी बात रखने का फैसला लिया।
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राजपाल यादव चेक बाउंस मामले में ताजा अपडेट
राजपाल यादव ने 5 फ़रवरी 2026 को दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद तिहाड़ जेल में सरेंडर किया था। वे 11 दिन तक जेल में ही रहे। 16 फ़रवरी को उन्होंने कारोबारी को 1.5 करोड़ रुपए की रकम सौंपी। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें सशर्त अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया। मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च 2026 को होनी है। अगर तब तक राजपाल यादव ने कर्ज की पूरी रकम चुका दी तो ठीक, नहीं तो उन्हें फिर जेल जाना पड़ सकता है।
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