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रोजाना सिर्फ 10 रुपए जमाकर पा सकते हैं 60 हजार की पेंशन, बड़े काम की है मोदी सरकार की ये स्कीम
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क्या कहा गया है सर्कुलर में
पीएफआरडीए ने 9 अप्रैल 2020 को ही एक सर्कुलर जारी किया था। इसमें कोरोना वायरस संक्रमण को एक गंभीर और जानलेवा बीमारी बताते हुए इसके इलाज के लिए एनपीएस से आंशिक निकासी को मंजूरी दी गई थी। बता दें कि अटल पेंशन योजना आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को पेंशन देने के लिए शुरू की गई है। 30 जून तक इस स्कीम में निवेश करने वालों के खाते से कॉन्ट्रिब्यूशन की रकम नहीं काटी जाएगी।
किन डॉक्युमेंट्स की जरूरत
इस स्कीम के तहत एनपीएस से पैसा निकालने के लिए कुछ डॉक्युमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए एक तय प्रारूप में आवेदन करना होगा। कुछ खास स्थितियों में ही पैसा निकालने की छूट किसी को मिल सकती है। इसमें बच्चों की उच्च शिक्षा, उनकी शादी, रिहायशी मकान की खरीददारी और किसी गंभीर बीमारी का इलाज शामिल है। बीमारी के इलाज के लिए अगर कोई पैसा निकालना चाहता है तो उसे मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करना होगा। यह निकासी तभी की जा सकती है जब किसी ने एनपीएस के मेंबर के रूप में 3 साल पूरे कर लिए हों। सेल्फ कॉन्ट्रिब्यूशन के 25 फीसदी तक इस निकासी पर टैक्स नहीं लगता है।
कितनी रकम निकाली जा सकती है
निकाली जाने वाली रकम इस बात पर निर्भर करती है कि कि मेंबर की टियर-1 एनपीएस में कितनी रकम जमा है। अगर किसी मेंबर ने 4 साल के लिए एनपीएस में हर साल 1 लाख रुपए जमा किए हैं तो वह खाते से 4 लाख रुपए का 25 फीसदी यानी 1 लाख रुपए ही निकाल सकता है।
घर बैठे कैसे निकालें पैसे
एनपीएस के टियर-1 खाते से ऑनलाइन पैसा निकाल जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले https://www.cra-nsdl.com/CRA/ पर जाकर एनपीएस अकाउंट में लॉगइन करन होगा। इसके बाद ट्रांजैक्ट ऑनलाइन टैब में विदड्रॉल ऑप्शन को चुनना होगा। विदड्रॉल ऑप्शन में पार्शियल विदड्रॉल फ्रॉम टियर-1 ऑप्शन को चुनना होगा। फिर एक नया टैब खुलेगा जिसमें पीआीएन, नाम, जन्मतिथि, निकासी के लिए उपलब्ध रकम का ब्योरा होगा।
बताना होगा निकासी का कारण
यहां बताना होगा कि आप कितनी फीसदी रकम निकालना चाहते हैं और साथ में इसका कारण भी बताना होगा। किसी भी हालत में कॉन्ट्रिब्यूशन के 25 फीसदी से ज्यादा रकम नहीं निकाली जा सकती है। निकासी का कारण बताने के बाद सबमिट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद सिस्टम जनरेटेड एक फॉर्म सामने आ जाएगा। इसे भर के मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ नोडल ऑफिस भेजना होगा। नोडल ऑफिस से प्रॉसेसिंग होते ही खाते में अमाउंट आ जाएगा।
पेंशन योजना की खास बातें
नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी (NSDL) की वेबसाइट के अनुसार, 18 से 40 साल वर्ष तक की उम्र के लोग इस योजना से जुड़ कर लाभ हासिल कर सकते हैं। वे लोग ही इस योजना से जुड़ सकते हैं, जो आयकर से मुक्त हैं। इस स्कीम में पेंशन की रकम किए गए निवेश और उम्र पर निर्भर है। इस स्कीम के तहत कम से कम 1000 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 5000 रुपए की पेंशन मिल सकती है।