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पैसा 'डबल' करने के लिए कराई है FD तो ये काम कर लें पूरा; वर्ना कटेंगे रुपये, ऊपर से झेलेंगे परेशानी

बिजनेस डेस्क। स्टेटबैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में एफडी को लेकर एक बड़ा बदलाव किया। बैंक ने एफडी पर ब्याज पहले से निर्धारित ब्याज की दरें कम कर दी। ये खबर एफडी कराने वलाओं के झटके की तरह है। अब समय रहते एक काम और नहीं किया तो दोहरा झटका मिल सकता है। एफडी कराने वालों ने ध्यान नहीं दिया तो टीडीएस के रूप में उनके ब्याज पर टैक्स कट सकता है। 

2 Min read
Author : Asianet News Hindi
Published : May 29 2020, 06:56 PM IST
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दरअसल, कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से सीबीडीटी ने फॉर्म 15G और 15H फॉर्म जमा नहीं किया तो ब्याज से होने वाली आमदनी पर टीडीएस के रूप में पैसे कट जाएंगे। फॉर्म 15G और फॉर्म 15H भरने की अंतिम तारीख 30 जून, 2020 है। 

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इसमें घबराने की कोई बात नहीं। फॉर्म 15G और 15H भरना बिलकुल आसान है। स्टेट बैंक के अकाउंट होल्डर ऑनलाइन आसानी से इसे भर सकते हैं।

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अकाउंट लॉगइन करने के बाद संबन्धित खाताधारक को ग्राहक  'ई-सेवाएं', '15G / H' के ऑप्शन को चुनना पड़ेगा। इसके बाद कस्टमर इन्फोर्मेशन फाइल नंबर पर क्लिक कर सबमिट बटन दबाना पड़ेगा। बटन क्लिक करते ही आप उस पेज पर पहुंच जाएंगे जहां पहले से ही भरी हुई कुछ जानकारी होगी। बस इसके बाद दूसरी जानकारी को भी भर देना है। 

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फॉर्म 15G या फॉर्म 15H खुद से की गई घोषणा वाला फॉर्म हैं। इसमें आप यह बताते हैं कि आपकी आय टैक्स की सीमा से बाहर है। जो इस फॉर्म को भरता है उसे टैक्स की सीमा से बाहर रखा जाएगा। इसे नहीं भरने पर मान लिया जाता है कि आप टैक्स के दायरे में हैं और फिर ब्याज से होने वाली आय पर जरूरी टीडीएस काट लिया जाएगा। 

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खास बात यह भी है कि फॉर्म 15G या फॉर्म 15H एक साल के लिए होता है। इसे समय-समय पर भरना पड़ता है। हालांकि फॉर्म नहीं भरने पर जो टीडीएस काटा जाएगा उसे वापस भी पाया जा सकता है। 

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लेकिन टीडीएस के रूप में काटी गई रकम पाने के लिए आयकर रिफंड फाइल करना पड़ेगा। इसके लिए भागदौड़ भी करना पड़ सकता है। भविष्य की परेशानियों से बचने के लिए अच्छा तो यही है कि समय रहते फॉर्म 15G या फॉर्म 15H को ऑनलाइन भर दिया जाए। (प्रतीकात्मक फोटो)

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