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PPF में 1 करोड़ का फंड जुटाने के लिए जानें कितना करना होगा निवेश, सुरक्षा की मिलती है गांरटी
बिजनेस डेस्क। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए पब्लिक प्रोविंडेंट फंड ( PPF) में निवेश करना अच्छा रहता है। यह उन लोगों के लिए एक बेहतर ऑप्शन है, जो लंबे समय के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग बनाते हैं। पीपीएफ में निवेश पर हर तिमाही ब्याज की दर सरकार तय करती है। इसमें अच्छा-खासा रिटर्न मिलता है। पीपीएफ सरकार समर्थित स्कीम है, इसलिए इसमें निवेश की गई राशि पर सुरक्षा की गांरटी होती है। पीपीएफ में निवेश कर एक तय समय के दौरान बड़ा फंड तैयार किया जा सकता है। जानें इस योजना के बारे में। (फाइल फोटो)

किनके लिए बेहतर है यह स्कीम
पीपीएफ में निवेश करना उन लोगों के लिए बेहतर है, जो सेल्फ इम्प्लॉइड हैं और जिनके पास नौकरी या कोई निश्चित कारोबार नहीं है। ऐसे लोग फंड तैयार करने के लिए पीपीएफ में लंबी अवधि का निवेश कर सकते हैं।
(फाइल फोटो)
कितना किया जा सकता है निवेश
पीपीएफ में सालाना एकमुश्त या हर महीने निवेश किया जा सकता है। इस स्कीम में सालाना अधिकतम 1.5 लाख रुपए और हर महीने अधिकतम 12500 रुपए जमा किए जा सकते हैं।
(फाइल फोटो)
कैसे बनेगा 1 करोड़ का फंड
पीपीएफ में 1 करोड़ का फंड बनाने के लिए अधिकतम हर महीने 12500 रुपए या सालाना 1.5 लाख रुपए जमा करना होगा। इसमें सालाना कम्पाउंडिंग ब्याज दर 7.1 फीसदी है। इस स्कीम में 25 साल की मेच्योरिटी पर करीब 1.03 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसमें कुल निवेश 37,50,000 रुपए का होगा और ब्याज का फायदा 65,58,015 रुपए मिलेगा।
(फाइल फोटो)
ब्याज दर
पीपीएप (PPF) अकाउंट पर ब्याज दर को केंद्र सरकार हर तिमाही संशोधित करती है। पीपीएफ पर ब्याज दर अभी 7.1 फीसदी सालाना है। यह फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) की तुलना में करीब 100 बेसिस पॉइंट ज्यादा है।
(फाइल फोटो)
15 साल बाद निकाल सकते हैं अमाउंट
इस स्कीम में 15 साल की अवधि के बाद टैक्स छूट के तहत आने वाली राशि को निकाला जा सकता है। वहीं, सब्सक्राइबर्स इसे 5-5 साल और बढ़ाने के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।
(फाइल फोटो)
टैक्स में छूट और लोन की सुविधा
पीपीएफ में इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर टैक्स छूट का लाभ मिलता है। पीपीएफ में हासिल किए गए ब्याज और मेच्योरिटी की राशि, दोनों पर टैक्स में छूट मिलती है। वहीं, सब्सक्राइबर्स पीपीएफ अकाउंट पर लोन भी ले सकते हैं।
(फाइल फोटो)
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