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नौकरी चली जाए तो इस स्कीम के तहत सरकार से मिलती है मदद, सैलरी के हिसाब से मिलते हैं पैसे; पढ़ें प्रक्रिया

बिजनेस डेस्क। कोरोना संकट के इस दौर में ज्यादातर लोगों की नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। आज के समय में लगी-लगाई नौकरी चली जाए तो दूसरी नौकरी आसानी से नहीं मिलती। मामूली नौकरी करने वाले लोग इतनी बचत भी नहीं कर पाते कि जब तक दूसरी नौकरी या किसी रोजगार का इंतजाम नहीं हो सके, तब तक परिवार का खर्चा चला सकें। ऐसे लोगों की मदद करने के लिए मोदी सरकार ने एक योजना चला रखी है। इस योजना का लाभ प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग उठा सकते हैं।

3 Min read
Author : Asianet News Hindi
Published : Jun 18 2020, 09:54 AM IST
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क्या है यह योजना
इस योजना का नाम अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना है। इस योजना में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) की ओर से भत्ता दिया जाता है। योजना का लाभ उन लोगों को मिलता है, जिनकी कंपनी हर महीने पीएफ या ईएसआई का अंशदान उनके वेतन से लेती है। 

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रजिस्ट्रेशन कराना है जरूरी
इस योजना का लाभ लेने के लिए इसमें रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन कराने की प्रक्रिया की जानकारी और दूसरे डिटेल्स ईएसआईसी की वेबसाइट से लिए जा सकते हैं।
 

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कितनी मिल सकती है मदद
इस स्कीम के तहत बीमित व्यक्ति को अधिकतम 90 दिन के लिए फायदा मिल सकता है। इसके लिए 2 साल का बीमित रोजगार और निर्धारित 78 दिन का योगदान जरूरी है। इसका मतलब यह है कि बेरोजगारी के पहले अंशदान की अवधि में कम से कम 78 दिनों का अंशदान किया गया हो। राहत के लिए क्लेम बेरोजगार होने के 3 महीने बाद देय होगा।
 

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कैसे तय होगी रकम
अगर किसी व्यक्ति की नौकरी 1 अप्रैल, 2020 को चली जाती है और उसने सितंबर 2018 से मार्च 2020 तक सैलरी से योगदान किया है तो वह इस योजना के तहत राहत मिलेगी। एक दिन के योगदान के 25 फीसदी को 90 से गुणा करने पर जो रकम आएगी, वह भत्ते के रूप में बेरोगजार हुए शख्स को दी जाएगी। उदाहरण के लिए अगर किसीने 419 दिनों में 138667 रुपए का योगदान किया है, तो 90 दिनों के हिसाब से उसे 4274 रुपए मिलेंगे।
 

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कैसे करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन
अटल बीमित योजना का लाभ लेने के लिए ESIC की वेबसाइट पर जाकर योजना का फॉर्म डाउनलोड किया जा सकता है। इस फॉर्म को भर कर ESIC के नजदीकी ब्रांच में जमा करना होगा। इस फॉर्म के साथ 20 रुपए का नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी से एफिडेविट भी देना होता है। इसमें AB-1 से लेकर AB-4 फॉर्म जमा करवाया जाता है। 
 

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ऑनलाइन सुविधा नहीं
अभी इस योजना में ऑनलाइन प्रॉसेस की सुविधा नहीं है। पिछले दिनों यह जानकारी आई थी कि जल्दी ही यह योजना ऑनलाइन शुरू की जा सकती है। हो सकता है, कुछ दिनों में ऑनलाइन सुविधा भी शुरू हो। इस योजना का फायदा एक बार ही लिया जा सकता है। 
 

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कौन नहीं ले सकता फायदा
इस योजना का फायदा उस व्यक्ति को नहीं मिल सकता, जिसे किसी गलत व्यवहार की वजह से कंपनी से निकाला गया हो या किसी पर कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज हो। अगर किसी ने स्वेच्छा से रिटायरमेंट (VRS) ले रखा हो तो उसे भी इस योजना का फायदा नहीं मिल सकता। 
  

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