SBI ग्राहकों के लिए बड़ा ऑफर, ये स्कीम देती हैं लाखों का फायदा , देखें डिटेल
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केंद्र सरकार की पहल पर एसबीआई अपने ग्राहकों के जीवन सुरक्षा के लिए दो बड़ी योजानाएं चला रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) है इन योजनाओं के जरिए एसबीआई बैंक आपको बड़ा लाभ देती है।
ट्विटर पर शेयर की जानकारी
SBI ने अपने ट्विटर हैंडल पर इन दो स्कीम के संबंध में ग्राहकों को जानकारी दी है। SBI ने अपने इस ट्वीट में बताया है, 'अपनी जरूरत के मुताबिक बीमा कराएं और चिंता मुक्त जीवन जिएं। ये बीमा कवर का फायदा लेने के लिए ऑटो डेबिट सुविधा के माध्यम से बचत बैंक खाते के अकाउंट होल्डर के खाते से प्रीमियम की राशि डिडक्ट की जाएगी। एक व्यक्ति केवल साल में एक बार ही ये बीमा का लाभ ले सकता है।
दो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी
एसबीआई बैंक दो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी भी संचालित करता है। ये दोनों पॉलिसी एक साल के लिए होती हैं। इन्हें रिन्युल कराने के लिए बैंक को राशि डिडक्ट करने की परमिशन देना होती है।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) योजना भी एसबीआई के माध्यम से ली जा सकती है।
इस बीमा योजना में एक्सीडेंट में मृत्यु होने पर या पूरी तरह से अपाहिज होने पर 2 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाता है। इस योजना के तहत अगर बीमित व्यक्ति आंशिक तौर पर स्थाई रूप से अपाहिज होता है तो उसे 1 लाख रुपये इलाज का खर्च मिलता है। इस योजना का वार्षिक प्रीमियम 12 रुपये है।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY)
एसबीआई एक और बीमा सुविधा ग्राहकों को देता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत बीमा धारक की मृत्यु हो जाने पर उसके नॉमिनी को 2 लाख रुपये की राशि दी जाती है। ये बीमा लेने के लिए आपको 330 रुपये वार्षिक प्रीमियम देना होता है।
बचत खाता में रखें पर्याप्त बैलेंस
एसबीआई की टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी की टाइमिंग 1 जून से 31 मई तक के लिए होता है। ये सुविधा केवल एसबीआई ग्राहकों के लिए है। यदि आपने टर्म पॉलिसी को ऑटो मोड में लिया है तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपके खाते में मिनिमम बैंलेस से बीमा की रकम जितना बेलेंस हो। बैंक अकाउंट बंद हो जाने या प्रीमियम कटने के समय खाते में पर्याप्त धनराशि न होने से बीमा रद्द भी हो सकता है।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियां या दूसरी साधारण बीमा कंपनियां बीमा करती हैं। बीमित व्यक्ति की उम्र 70 साल हो जाने पर यह बीमा खत्म हो जाता है। इस स्कीम को बीच में छोड़ने वाले व्यक्ति सालाना प्रीमियम का भुगतान कर इससे फिर से जुड़ सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तें लागू होंगी। क्लेम की राशि का भुगतान घायल या डिसेबल होने की स्थिति में बीमित व्यक्ति के खाते में किया जाता है। वहीं, दुर्घटना में मृत्यु होने पर नॉमिनी के खाते में राशि का भुगतान किया जाता है। सड़क, रेल या ऐसे ही किसी दूसरे एक्सीडेंट, पानी मे डूबने, अपराध में शामिल होने से मौत के मामले में पुलिस रिपोर्ट करना जरूरी होगा। सांप के काटने, पेड़े से गिरने जैसे हादसे में क्लेम हॉस्पिटल के रिकॉर्ड के आधार पर मिलेगा।
ऐसे करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन
PMJJBY और PMSBY में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए किसी भी नजदीकी बैंक में जाकर एप्लिकेशन दिया जा सकता है। बैंक मित्र या बीमा एजेंट की भी मदद ली जा सकती है। PMJJBY के लिए जीवन बीमा कंपनियों से भी संपर्क किया जा सकता है। सरकारी बीमा कंपनियां और कई प्राइवेट बीमा कंपनियां बैंकों के साथ मिलकर इन स्कीम्स की पेशकश कर रही हैं।
बैंक अकाउंट का होना जरूरी
इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए बैंक अकाउंट होना जरूरी है। बैंक अकाउंट बंद हो जाने या प्रीमियम कटने के समय अकाउंट में जरूरी बैलेंस नहीं होने पर यह बीमा रद्ध हो सकता है।
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