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आज से दौड़ेगी रेल, यात्रा करने से पहले जान लें नियम, इस वजह से टिकट होने पर भी नहीं कर पाएंगे यात्रा
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रेलवे द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक इन 200 ट्रेनों के लिए आधिकारिक वेबसाइट और मोबाइल ऐप के अलावा रेलवे स्टेशन के काउंटर, पोस्ट ऑफिस, यात्री टिकट सुविधा केंद्र, आधिकारिक एजेंट, पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम और कॉमन सर्विस सेंटर्स से भी टिकट बुक करवा सकते हैं।
रेलवे ने सभी विशेष ट्रेनों के लिए अग्रिम आरक्षण की अवधि (ARP) को 30 दिन से बढ़ाकर 120 दिन कर दिया है। इनमें 12 मई से राजधानी ट्रेन के मार्ग पर संचालित 15 जोड़ी ट्रेनें और एक जून से चलने जा रहीं 100 जोड़ी नयी ट्रेनें शामिल हैं। यानी यात्री इन ट्रेनों के लिए टिकट की बुकिंग यात्रा के दिन से 120 दिन पहले भी करा सकेंगे।
यात्रा के दौरान किसी भी यात्री को कोई अनारक्षित (यूटीएस) टिकट जारी नहीं किया जाएगा और न ही कोई अन्य टिकट जारी किया जाएगा। यानी टिकट चेक करने वाले अधिकारी को यात्रा के दौरान टिकट देने का अधिकार नहीं होगा।
पहले चार्ट को ट्रेन के चलने के समय से कम से कम 4 घंटे पहले तैयार किया जाएगा और दूसरे चार्ट को निर्धारित प्रस्थान समय से कम से कम 2 घंटे पहले तैयार किया जाएगा। अभी तक दूसरा चार्ट 30 मिनट पहले तैयार किया जाता था। पहले और दूसरे चार्ट की तैयारी के बीच केवल ऑनलाइन टिकट बुकिंग की अनुमति होगी।
इन बातों का रखना होगा ध्यान
रेलवे द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक सिर्फ कन्फर्म/ RAC टिकट वाले यात्रियों को स्टेशन में आने और ट्रेन पर चढ़ने की अनुमति होगी।
यात्रियों को कम से कम 90 मिनट यानी ट्रेन के डिपार्चर टाइम से डेढ़ घंटे पहले स्टेशन पर पहुंचना होगा।
ट्रेन किराए में किसी भी तरह का कैटरिंग शुल्क शामिल नहीं होगा।
सभी यात्रियों को प्रवेश के दौरान और यात्रा के दौरान फेस कवर/मास्क पहनना अनिवार्य होगा। अपने गंतव्य स्टेशन पर पहुंचने के बाद यात्रियों को स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करना होगा जो वहां के राज्य/केंद्रशासित प्रदेश द्वारा बनाए गए हैं।
बीमार लोगों को यात्रा की अनुमति नहीं होगी। यात्री स्टेशन और ट्रेनों दोनों पर सोशल डिस्टेंस बनाए रखना होगा।
कोरोना के संक्रमण को देखते हुए रेलवे ने यात्रा के दौरान ट्रेन के अंदर चादर, कंबल या फिर तकिया नहीं दिए जाने का निर्णय लिया है।
रेलवे की गाइडलाइन के मुताबिक सभी यात्रियों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिग के नियमों का पालन करना भी अनिवार्य होगा।
रेलवे ने यात्रियों से कहा है कि वह यात्रा के दौरान हल्का-फुल्का/ कम से कम सामान लाएं।
रेलवे की गाइडलाइन के मुताबिक यात्री खाने-पीने का सामान घर से ला सकते हैं। इसके साथ पैंट्री कार सुविधा युक्त ट्रेनों में सीमित संख्या में खाद्य पदार्थ भुगतान पर उपलब्ध कराए जा सकता हैं।