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आसान नहीं रहा मेट्रो का सफर, इन नियमों का करना होगा पालन, नियम तोड़ने पर भरना होगा फाइन

नई दिल्ली. अनलॉक-4 से लोगों को बहुत उम्मीदें थी, जिसमें सरकार का सबसे बड़ा फैसला मेट्रो सर्विसेस को फिर से शुरू करना माना जा रहा है। राज्यों में मेट्रो सेवा 7 सिंतबर से शुरू कर दी जाएगी। लेकिन, मेट्रो सर्विसेस शुरू तो हो चुकी है मगर इसमें अब सफर करना आसान नहीं रहा है। नए नियमों के अनुसार जो भी नियमों को तोड़ेगा उसे फाइन भरना होगा। मेट्रो में रोजाना लाखों लोग सफर करते थे। जब तक मेट्रो शुरू नहीं की गई थी, तब तक सड़कों पर लोगों को भारी ट्रैफिक का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब लोगों को इससे राहत मिल जाएगी। 

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Asianet News Hindi
Published : Aug 30 2020, 09:13 AM IST
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ICMR के नियमों का सख्ती से पालन

दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) द्वारा गुरुवार को बुलाई गई बैठक में मेट्रो के लिए नए प्रोटोकॉल (जब सेवा बहाल होगी तब) के बारे में निर्णय लिया गया और इसमें सीआईएसएफ और दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि यह फैसला लिया गया कि अगर मेट्रो सेवा शुरू होती है तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा निर्धारित सभी दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। 

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उन्होंने कहा कि 'मेट्रो या मेट्रो परिसर में जो भी यात्री थूकता या गंदगी करता हुआ पाया जाएगा, उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। जो लोग मास्क पहनने जैसे नियमों का पालन नहीं करेंगे, जो सोशल डिस्टेंसिंग के उद्देश्य से खाली छोड़ी गई सीट पर जानबूझकर बैठ मानदंडों का उल्लंघन करते पाए जाएंगे, उन पर भी भारी जुर्माना लगाया जाएगा।'

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गलती दोहराने पर भरना पड़े भारी जुर्माना 

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF की एक टीम अब कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए लागू होने वाले नियमों के किसी भी तरह के उल्लंघन पर नजर रखेगी। अधिकारियों ने कहा कि मेट्रो में अब जुर्माना पहली बार नियम का उल्लंघन करने वालों के लिए 500 रुपए से शुरू हो सकता है और दोहराने पर यह जुर्माना काफी ज्यादा हो सकता है।
 

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जाम से दिल्ली वाले परेशान

रिपोर्ट्स की मानें तो दिल्ली मेट्रो में हर रोज लगभग 27 लाख लोग यात्रा करते हैं। अब इतने लोग अचानक से सड़कों पर निकलेंगे तो जाम की समस्या तो बनेगी ही। मेट्रो की वजह से सड़कों पर काफी हद तक कम ट्रैफिक हो पाता था और लोग भी कम समय में अपने-अपने घर और अन्य जगहों पर पहुंच पाते थे। लेकिन, अब हर दिन ट्रैफिक जाम हो रहा है।

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बार-बार सैनिटाइज किया जाएगा स्टेशन 

-8 हजार हाउसकीपिंग स्टाफ लगातार अंतराल के बाद कॉमन सर्फेस को सैनिटाइज करेंगे।
-कर्मचारियों और यात्रियों के लिए हर रोज करीब तीन हजार लीटर हैंड सैनेटाइजर्स की जरूरत होगी।
 

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भुगतना पड़ सकता है पहले से अधिक जुर्माना

कहा जा रहा है कि मेट्रो का यह सफर अब पहले की तुलना में काफी अलग हो सकता है। बिना फेस मास्क के सफर करना, सोशल डिस्टेंसिंग के उद्देश्य से खाली छोड़ी गई सीट पर बैठना, थूकना और गंदगी फैलाना अब यात्रियों को बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ सकता है। दिल्ली मेट्रो के शुरू होते ही इन नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाए जाने के प्रावधान हो सकते हैं।

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दिल्ली मेट्रो के 671 गेट है, जिसमें से सिर्फ 257 ही खोले जाएंगे। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो के कर्मियों और यात्रियों को फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा। वहीं, मेट्रो स्टेशन की लिफ्ट में एक समय में अधिकतम 3 यात्री ही जा सकेंगे। संचालन शुरू होने के बाद संदिग्ध को मेट्रो स्टेशन में प्रवेश नहीं मिलेगा। यात्रा से पहले मेट्रो स्टेशन पर सभी लोगों को थर्मल स्कैनिंग की प्रक्रिया से होकर गुजरना होगा। इस दौरान अगर किसी शख्स को बुखार होगा या फिर कोरोना वायरस संक्रमण के लक्षण दिखाई देता है तो उसे चिकित्सकों के पास या होम क्वारंटाइन के लिए कहा जाएगा।
 

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जरूरी होगी 6 फिट की दूरी

दिल्ली मेट्रो पहले सुबह पांच बजे शुरू होकर रात 11 बजे तक चलती थी लेकिन, अब इसके समय में भी बदलाव किया गया है। जानकारी के मुताबिक, अब मेट्रो सुबह 7.30 से रात 8.30 तक ही चलेगी। 

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इसके अलावा मेट्रो के 242 स्टेशनों में 671 एंट्री प्वॉइंट, जिसमें से केवल 257 ही गेट खोले जाएंगे। यात्रियों के लिए हर वक्त 6 फिट की दूरी अनिवार्य होगी। 5 नोडल ऑफिसर को भी तैनात किया गया है ताकि सही तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके।

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