Zero GST on Life Saving Drugs: केंद्र सरकार ने बड़ी राहत देते हुए 33 लाइफ सेविंग और कैंसर की दवाओं पर जीएसटी 12% से घटाकर शून्य कर दिया है। साथ ही मेडिकल उपकरण और डायग्नोस्टिक किट्स पर जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है।
GST Rate Cut on Drugs: केंद्र सरकार ने जीएसटी रिजीम में बदलाव कर मध्यम वर्ग के लोगों को बहुत बड़ी राहत दी है। देश भर में 22 सितंबर से GST की नई दो दरें लागू होंगी। आपको बताते चले कि लाइफ सेविंग दवाइयों के जीएसटी रेट में भारी कमी की गई है। 12% GST वाली 33 दवाइयों में जीएसटी शून्य कर दिया गया है। लाइफ सेविंग दवाओं में जीएसटी कम हो जाने पर मध्यम वर्ग के लोगों को कम रेट में अब मेडिसिंस मिलेंगी। इसमें कैंसर संबंधित दवाइयां भी शामिल हैं। आईए जानते हैं कि किन मेडिसिंस में जीएसटी दरों को शून्य किया गया है।
इन दवाइयों में किया गया 0% जीएसटी
कैंसर के साथ ही दुर्लभ बीमारियों और क्रॉनिक बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 3 दवाओं पर अब तक 5% जीएसटी लग रही थी, जिसे शून्य कर दिया गया है। वहीं लाइफ सेविंग 33 दवाओं में जीएसटी 12% से घटाकर जीरो कर दिया गया है। अब इन दवाओं के दाम सस्ते हो जाएंगे, जिससे ट्रीटमेंट कराने वाले लोगों को आसानी होगी।
- Agalsidase Beta
- Imiglucerase
- Eptacog alfa activated recombinant coagulation factor VIIa
- Onasemnogene abeparvovec
- Asciminib
- Mepolizumab
- Pegylated Liposomal Irinotecan
- Daratumumab
- Daratumumab subcutaneous
- Teclistamab
- Amivantamab
- Alectinib
- Risdiplam
- Obinutuzumab
- Polatuzumab vedotin
- Entrectinib
- Atezolizumab
- Spesolimab
- Velaglucerase Alpha
- Agalsidase Alfa
- Rurioctocog Alpha Pegol
- Idursulphatase
- Alglucosidase Alfa
- Laronidase, Olipudase Alfa
- Tepotinib, Avelumab
- Emicizumab
- Belumosudil
- Miglustat
- Velmanase Alfa
- Alirocumab
- Evolocumab
- Cystamine Bitartrate
- CI-Inhibitor injection and Inclisiran
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मेडिकम उपकरण और किट्स में भी जीएसटी कट
लाइफ सेविंग मेडिसिंस और कैंसर दवाओं में जीएसटी शून्य होने के साथ ही स्वास्थ्य या मेडिकल उपकरण के साधनों में भी जीएसटी को कम किया गया है। मेडिकल उपकरणों में अब तक 12% से 18% तक जीएसटी लग रहा था, जिसे अब कम करके 5% कर दिया गया है। उपकरण खरीदने में GST राहत मिलने से इसका सकारात्मक असर इलाज की खर्चे पर पड़ेगा। मेडिकल उपकरण और डायग्नोस्टिक किट्स भी अब सस्ते होंगे, जो कि मध्यम वर्ग के लिए अच्छी खबर है।
हेल्थ इंश्योरेंस में भी जीएसटी हुआ शून्य
हेल्थ इंश्योरेंस में जीएसटी कट होने के बाद अब आपकी EMI कट हो जाएगी। पहले बीमा कंपनियां हेल्थ इंश्योरेंस पर 18% जीएसटी वसूलती थीं। अब प्रीमियम पर जीएसटी जीरो हो गया है। यानी की कंपनियां ग्राहक से कोई भी जीएसटी नहीं लेंगी। अब आम आदमी कम दाम में हेल्थ इंश्योरेंस जैसी सुरक्षा ले सकेगा।
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