भोपाल के कमला नगर थाना क्षेत्र में 8 जून को हुई थी घटना। बच्ची सामान लेने किराने की दुकान पर गई थी। आरोपी विष्णु बामोरे ने बच्ची को किडनैप करके रेप के बाद उसकी हत्या कर दी थी। 

भोपाल। मासूम बच्ची का किडनैप करके रेप और फिर मर्डर करने वाले शैतान को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। यह फैसला 32 दिनों के अंदर आया। घटना 8 जून को कमला नगर क्षेत्र में हुई थी। बच्ची सामान लेने किराने की दुकान पर गई थी। तभी आरोपी विष्णु बामोरे उसे उठा ले गया था। अगले दिन बच्ची की लाश बस्ती के नाले में मिली थी। इस घटना के बाद लोगों में आक्रोश फैल गया था।

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पुलिस ने विष्णु को खंडवा से गिरफ़्तार किया था। 17 जून को उसके खिलाफ कोर्ट में 108 पेज का चालान पेश किया गया था। 19 जून को आरोप तय हुए थे। पुलिस ने कुल 40 लोगों को गवाह बनाया था।

कोर्ट ने विष्णु बामोरे को बच्ची के साथ ज्यादती, अप्राकृतिक कृत्य और उसके बाद हत्या की धाराओं में दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई। जब आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया था, तो सजा सुनकर वह रोने लगा था। उसने खुद जज से अपने लिए फांसी मांगी।