कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को जबलपुर हाईकोर्ट ने शुक्रवार को 50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। बता दें कि फ्रांस में पैंगबर साहब के कार्टून के विवाद के बाद दुनियाभर के मुस्लिम देशों में प्रदर्शन हुए थे। भोपाल के इकबाल मैदान में 29 अक्टूबर को कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने बिना अनुमति सभा की थी। इसमें हजारों लोग जुटे थे। यहां मसूद ने अपने भाषण में धार्मिक भावनाएं भड़काने वाली बात कही थी। इसके बाद पुलिस ने मसूद सहित 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। तब से मसूद फरार थे।

जबलपुर, मध्य प्रदेश. फ्रांस में पैंगबर साहब के कार्टून के विवाद के बाद भोपाल में सभा के दौरान धार्मिक भावनाएं भड़काने के बाद पुलिस केस में फंसे कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को जबलपुर हाईकोर्ट ने 50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। हालांकि वे बिना अनुमति भोपाल छोड़कर नहीं जा सकते हैं। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि निर्वाचित जनप्रतिनिधि के फरार होन की आशंका नहीं है। बता दें कि बुधवार को हाईकोर्ट में मसूद की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी। हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। ऐसा माना जा रहा था कि अगर हाईकोर्ट जमानत नहीं देता है, तो मसूद भोपाल के जिला कोर्ट में सरेंडर कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 

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यह है पूरा मामला...
बता दें कि फ्रांस में पैंगबर साहब के कार्टून के विवाद के बाद दुनियाभर के मुस्लिम देशों में प्रदर्शन हुए थे। भोपाल के इकबाल मैदान में 29 अक्टूबर को कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने बिना अनुमति सभा की थी। इसमें हजारों लोग जुटे थे। यहां मसूद ने अपने भाषण में धार्मिक भावनाएं भड़काने वाली बात कही थी। इसके बाद पुलिस ने मसूद सहित 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। तब से मसूद फरार थे। 17 नवंबर को भोपाल की स्पेशल कोर्ट ने मसूद का गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इससे पहले इसी अदालत ने 7 नवंबर को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। मसूद ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा कि पुलिस ने 29 अक्टूबर को कलेक्टर ऑर्डर के उल्लंघन की FIR दर्ज की थी। लेकिन 4 नवम्बर को सरकार ने उनके खिलाफ भड़काऊ भाषण की FIR दर्ज करवा दी। वहीं सरकार ने कहा कि मसूद के ख़िलाफ़ 29 मामले दर्ज हैं।

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