पुलिस के मुताबिक, दोनों एक-दूसरे को जानते हैं। वे दोनों फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दोस्त हैं। इसलिए, आसानी से दोनों लिंक होने की पुष्टि भी जांच में हो गई। ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद बुधवार को उसे मुंबई लाया जाएगा।

मुंबई : Bulli Bai App की मास्टरमाइंड लड़की को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वह उत्तराखंड (Uttarakhand) की रहने वाली है। यह वही लड़की है जो मुस्लिम महिलाओं की बोली लगवा रही थी। इसी लड़की और उसके दोस्त ने Bulli Bai app के माध्यम से उन महिलाओं को लेकर अपमानजनक और अभद्र बातें लिखी। उनकी बोली लगाने जैसा घिनौना काम किया। पुलिस ने शातिर लड़की के साथी को भी बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लिया है। उसे 10 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।

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बुधवार को मुंबई लाएगी पुलिस
उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय की ओर से जानकारी दी गई है कि इस मामले की मास्टरमाइंटड का नाम श्वेता सिंह है। वह 18 साल की है। मुंबई पुलिस ने 'बुली बाई' ऐप मामले में उसे हिरासत में ले लिया है। रुद्रपुर पुलिस स्टेशन में उसकी ट्रांजिट रिमांड की प्रक्रिया चल रही है। पुलिस के मुताबिक, दोनों एक-दूसरे को जानते हैं। वे दोनों फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दोस्त हैं। इसलिए, आसानी से दोनों लिंक होने की पुष्टि भी जांच में हो गई। ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद बुधवार को उसे मुंबई लाया जाएगा।

ऐसे देती थी साजिश को अंजाम
मुख्य आरोपी लड़की Bulli Bai app से जुड़े तीन अकाउंट ऑपरेट कर रही थी। जबकि उसका शातिर दोस्त विशाल कुमार ने खालसा सुप्रीमिस्ट के नाम से खाता खोला था। ऐसा इसलिए ताकि लोगों को गलतफहमी हो और वो खालसा से मतलब ये निकालें कि इस साजिश के पीछे कोई सिख व्यक्ति है। लेकिन दोनों आरोपियों की साजिश को मुंबई पुलिस ने नाकाम कर दिया। 

दूसरा आरोपी पुलिस रिमांड पर
वहीं, इस मामले के दूसरे आरोपी विशाल कुमार को मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बांद्रा मेट्रोपोलिटन कोर्ट में पेश किया। जहां तकरीबन आधे घंटे की सुनवाई के बाद आरोपी को 10 जनवरी तक के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। इसके साथ ही पुलिस को कोर्ट ने पुलिस को उसके ठिकानों पर तलाशी लेने की अनुमति भी दे दी है।

1 जनवरी को सामने आया था मामला
बता दें कि यह मामला सबसे पहले एक जनवरी को सामने आया। आरोपियों ने कई मुस्लिम महिलाओं की फोटो को एडिट कर GitHub प्लेटफॉर्म पर बने 'बुली बाई ऐप' पर ऑक्शन के लिए डाला था। इसमें उन महिलाओं को टारगेट किया गया था, जो सोशल रूप से काफी एक्टिव हैं। इनमें जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट और लॉयर शामिल हैं। इसके बाद वेस्ट मुंबई साइबर पुलिस स्टेशन में इस मामले में रविवार को अज्ञात आरोपी के खिलाफ IT एक्ट और IPC की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। मुंबई पुलिस ने इस FIR में IPC की धारा 153-ए (धार्मिक आधार पर दो समुदायों के बीच भेदभाव को बढ़ाना), 153-बी (जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने की कोशिश करना), 354-डी (पीछा करना), 509 (महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाने की नीयत वाले शब्द या व्यवहार का उपयोग करना) और 500 (आपराधिक मानहानि) शामिल की गई हैं। साथ ही IT एक्ट की धारा 67 (इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपत्तिजनक मटीरियल पब्लिश करना या भेजना) भी शामिल की गई है।

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