बॉम्बे हाईकोर्ट ने ठाणे में डॉक्टरों से मारपीट के आरोपी शिवसेना पार्षद रमेश म्हात्रे को सशर्त जमानत दी है। शर्त के मुताबिक, चार्जशीट दाखिल होने तक म्हात्रे और अन्य आरोपी महाराष्ट्र में प्रवेश नहीं कर पाएंगे।

मुंबई (महाराष्ट्र) [भारत], 7 अगस्त (एएनआई): बॉम्बे हाईकोर्ट ने ठाणे में तीन नगर निगम डॉक्टरों पर कथित हमले के मामले में शिवसेना पार्षद रमेश म्हात्रे और अन्य को जमानत दे दी है। हालांकि, हाईकोर्ट ने एक कड़ी शर्त लगाई है कि म्हात्रे और अन्य लोग पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल किए जाने और मामले में आरोप तय होने तक महाराष्ट्र में प्रवेश नहीं करेंगे।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला 6 जुलाई को कल्याण डोंबिवली नगर निगम (केडीएमसी) द्वारा संचालित डोंबिवली म्युनिसिपल शास्त्री नगर अस्पताल में डॉक्टरों और नर्सों पर हुए कथित हमले से संबंधित है, जिसने चिकित्सा जगत में व्यापक आक्रोश पैदा कर दिया था।

म्हात्रे को डोंबिवली के विष्णु नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले के सिलसिले में धारा 132 और 121(1) के तहत गिरफ्तार किया गया था।

हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर लगाई थी रोक

हाईकोर्ट ने 18 जुलाई को डॉक्टरों पर हमले के मामले पर चिंता जताते हुए एक स्वतः संज्ञान याचिका शुरू करने के बाद, 14 जुलाई को एक ट्रायल कोर्ट द्वारा म्हात्रे को दी गई जमानत पर रोक लगा दी थी।

म्हात्रे और अन्य ने 19 जुलाई को आत्मसमर्पण कर दिया था और उन्हें कल्याण की आधारवाड़ी जेल में रखा गया था। (एएनआई)

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