सार
गृह मंत्रालय की शिकायत के बाद सीबीआई ने ऑक्सफैम इंडिया (Oxfam India) के खिलाफ केस दर्ज किया है और उसके ऑफिस की तलाशी ली है। यह कार्रवाई विदेश से गलत तरीके से धन पाने के मामले में की गई है।
नई दिल्ली। सीबीआई ने ऑक्सफैम इंडिया (Oxfam India) के खिलाफ विदेश से गलत तरीके से पैसे पाने के मामले में केस दर्ज किया है। ऑक्सफैम इंडिया के ऑफिस की तलाशी भी ली है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीबीआई से ग्लोबल एनजीओ ऑक्सफैम (NGO Oxfam) की भारतीय शाखा द्वारा किए गए वित्तीय गड़बड़ी की जांच की सिफारिश की थी। इसके कुछ दिनों बाद जांच एजेंसी द्वारा FIR दर्ज किया गया है। आरोप है कि ऑक्सफैम इंडिया ने FCRA (Foreign Contribution (Regulation) Act) का उल्लंघन किया है।
विदेश से धन पाने के लिए किया कानून का उल्लंघन
सीबीआई ने FIR गृह मंत्रालय की शिकायत के आधार पर किया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि ऑक्सफैम इंडिया का FCRA रजिस्ट्रेशन समाप्त हो गया है। इसके बाद भी इसने अन्य तरीकों का इस्तेमाल कर विदेश से धन पाने की योजना बनाई और कानून का उल्लंघन किया।
भारत सरकार पर दबाव डालने की बनाई योजना
आरोप लगाया गया है कि CBDT (Central Board of Direct Taxes) द्वारा किए गए आईटी (income tax) सर्वे के दौरान ईमेल कम्युनिकेशन मिले थे। इनसे पता चला कि ऑक्सफैम इंडिया विदेशी सरकारों और संस्थानों के माध्यम से भारत सरकार पर दबाव बनाने की योजना बना रहा है ताकि उसका FCRA रजिस्ट्रेशन फिर से हो सके।
ऑक्सफैम इंडिया ने कहा- कर रहे अधिकारियों के साथ सहयोग
गौरतलब है कि ऑक्सफैम इंडिया ग्लोबल NGO (Non Governmental Organisation) ऑक्सफैम का अंग है। यह NGO गरीबी, असमानता, जेंडर जस्टिस और क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों पर काम करता है। ऑक्सफैम इंडिया ने किसी भी तरह की गड़बड़ी करने से इनकार किया है और कहा है कि वह अधिकारियों के साथ सहयोग कर रहा है।
ऑक्सफैम इंडिया ने बयान जारी कर कहा, “ऑक्सफैम इंडिया दिसंबर 2021 में अपने FCRA रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण नहीं होने के बाद से सभी सरकारी एजेंसियों के साथ सहयोग कर रहा है। हमने अपने FCRA रजिस्ट्रेशन को नवीनीकृत नहीं करने के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। हमारी याचिका पर कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।"
बता दें कि गृह मंत्रालय ने 2021 में विदेशी फंडिंग मानदंडों के उल्लंघन का हवाला देते हुए ऑक्सफैम इंडिया के FCRA रजिस्ट्रेशन के नवीनीकृत करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद से ऑक्सफैम इंडिया पर विदेश से फंड लेने पर रोक लग गई है।