सार

केजरीवाल को नौ बार तलब किया था, लेकिन वह उसके सामने पेश नहीं हुए।न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की एकल-न्यायाधीश पीठ के 103 पेज के फैसले में यह भी कहा गया कि मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी का समय चुनने के लिए केंद्रीय एजेंसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

अरविंद केजरीवाल। सुप्रीम कोर्ट आज सोमवार (15 अप्रैल) को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार है, जिसमें उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनकी गिरफ्तारी और दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में उनकी रिमांड को चुनौती दी है। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी।अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था, जिसने 9 अप्रैल को उनकी याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली उच्च न्यायालय के अनुसार, जांच एजेंसी के पास गिरफ्तारी को सही ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत थे।

गौरतलब है कि जांच एजेंसी ने इस मामले में अरविंद केजरीवाल को नौ बार तलब किया था, लेकिन वह उसके सामने पेश नहीं हुए।न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की एकल-न्यायाधीश पीठ के 103 पेज के फैसले में यह भी कहा गया कि मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी का समय चुनने के लिए केंद्रीय एजेंसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। AAP नेता को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और पिछली सुनवाई में उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

APP के कई नेता जेल के अंदर

केजरीवाल दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति में गिरफ्तार होने वाले पहले मौजूदा सीएम हैं। सीएम फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। उनके अलावा AAP नेता मनीष सिसोदिया भी उत्पाद नीति मामले में पिछले साल फरवरी से जेल में हैं। इस मामले में संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया गया था, हालांकि वह हाल ही में जमानत पर जेल से बाहर आ चुके हैं।

ये भी पढ़ें: चंद्रबाबू नायडू की जनसभा में भी पत्थर फेंके जाने का दावा, TDP चीफ बोले-जगन रेड्डी का गांजा और ब्लेड गैंग कर रहा यह