सार

DPIIT की अतिरिक्त सचिव सुमिता डावरा ने बताया कि पांच प्रमुख क्षेत्रों कैल्शियम कार्बाइड, अमोनियम नाइट्रेट, गैस सिलेंडर, पेट्रोलियम और विस्फोटक के नियमों पर संबंधित स्टेकहोल्डर्स से बात कर उनकी समस्याओं और समाधान पर चर्चा करने के बाद कई संशोधन को मंजूरी दे दी गई है।

नई दिल्ली। COVID 19 महामारी के बाद, भारत सरकार (Government of India) ने 'आत्मनिर्भर भारत' (AatmaNirbhar Bharat) के लिए कई बड़े कदम उठाए है। पुराने और उलझाऊ नियमों को संशोधित कर व्यापार को गति देने की कोशिश की गई है। DPIIT, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (Ministry of commerce and industry) ने हाल ही में महत्वपूर्ण परिसरों (जैसे पेट्रोलियम प्रतिष्ठानों, विस्फोटक निर्माण सुविधाओं, सिलेंडर भरने और भंडारण परिसर, आदि) में औद्योगिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुधारों को लागू किया है। इससे घरेलू व इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को एक व्यवस्थित इकोसिस्टम मिलेगा।

डीपीआईआईटी (DPIIT) की अतिरिक्त सचिव सुमिता डावरा (Sumita Dawra) ने बताया कि पांच प्रमुख क्षेत्रों कैल्शियम कार्बाइड, अमोनियम नाइट्रेट, गैस सिलेंडर, पेट्रोलियम और विस्फोटक के नियमों पर संबंधित स्टेकहोल्डर्स से बात कर उनकी समस्याओं और समाधान पर चर्चा करने के बाद कई संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। 

इन नियमों में संशोधन व बदलाव किए गए हैं:

1- स्टैटिक और मोबाइल प्रेसर वेसल (अधूरे) (संशोधन) नियम, 2021

  • इंडस्ट्रीज में टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन के लिए एलिजिबल लोगों की संख्या बढ़ाने के लिए अब न्यूनतम अनुभव दस साल से घटाकर पांच साल कर दिया गया है।
  • COVID 19 महामारी के मद्देनजर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए, 23 सितंबर 2020 को घरेलू परिवहन के लिए लिक्विड ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए आईएसओ कंटेनरों को अनुमति दी गई थी। अब घरेलू क्षेत्रों में आईएसओ कंटेनरों के माध्यम से क्रायोजेनिक कंप्रेस्ड गैसों जैसे ऑक्सीजन, आर्गन, नाइट्रोजन, एलएनजी आदि के परिवहन की अनुमति देने के लिए अब नियमों में प्रावधान शामिल किए गए हैं। इससे लिक्विड ऑक्सीजन को कमी वाले क्षेत्रों में ले जाने और इन गैसों के मल्टीपल ट्रांसपोर्ट (सड़क, रेल और जलमार्ग द्वारा) को बढ़ावा देने और परिवहन लागत के साथ-साथ समय को कम करने में मदद मिलेगी।
  • आवेदनों के जल्दी निस्तारण को सुनिश्चित करने के लिए, जिला प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की समय-सीमा अब दो महीने निर्धारित की गई है। दिए गए समय में एनओसी के लिए आवेदन का निस्तारण करने में विफलता के मामले में, एनओसी को जारी माना जाएगा।
  • डुप्लीकेट लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन और शुल्क जमा करने की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है। सिस्टम जनरेटेड ऑनलाइन कॉपी पर्याप्त होगी।

2. कैल्शियम कार्बाइड (संशोधन) नियम, 2021

  • अनुपालन बोझ को कम करने के लिए, PESO ने कैल्शियम कार्बाइड के भंडारण के लिए लाइसेंस की वैधता को 3 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया है।
  • डुप्लीकेट लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन और शुल्क जमा करने की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है। सिस्टम जनरेटेड ऑनलाइन कॉपी पर्याप्त होगी।
  • नियमों में ऑनलाइन फीस भुगतान की सुविधा का प्रावधान किया गया है।
  • कैल्शियम कार्बाइड के भंडारण के लिए परिसर की निगरानी के लिए, परिसर के भू-मानचित्रण के प्रावधान को नियमों में शामिल किया गया है और संबंधित राज्य और केंद्र प्राधिकरणों को उपलब्ध कराया जाएगा।
  • पारदर्शिता और सूचना तक पहुंच बढ़ाने के लिए, भंडारण संबंधी जानकारी के उचित अभिलेख और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संशोधन किए गए हैं।

3. अमोनियम नाइट्रेट (संशोधन) नियम, 2021

  • ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा देने के लिए अब उसी लाइसेंसधारी के एक स्थान से दूसरे स्थान पर अमोनियम नाइट्रेट के हस्तांतरण की अनुमति दी गई है। स्टीवडोर्स (जहाज पर एएन की लोडिंग / अनलोडिंग को संभालने वाली एजेंसी) के विनियमन को बाहर करने के लिए नियमों में संशोधन किया गया है। सुरक्षा गार्डों के लिए पर्याप्त फायर फाइटिंग सुविधा और आश्रयों का प्रावधान किया गया है। बंदरगाहों पर प्राप्त अमोनियम नाइट्रेट को अब बंदरगाह क्षेत्र से 500 मीटर की दूरी पर स्थित नजदीकी भंडारण गृहों में हटाने/स्थानांतरित करने की आवश्यकता है।
  • जिला प्राधिकरण या खान सुरक्षा महानिदेशालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र के निस्तारण (जांच, अनुदान देने या अस्वीकार करने के निर्णय सहित) का समय 6 महीने से घटाकर 3 महीने कर दिया गया है।
  • जगह और मात्रा की आवश्यकता को युक्तिसंगत बनाकर छोटे भंडारगृह में अमोनियम नाइट्रेट के भंडारण की क्षमता को बढ़ाया गया है। सुरक्षित एवं त्वरित निस्तारण के लिए अमोनियम नाइट्रेट के जब्त खेपों की नीलामी की अनुमति देने के नियम में संशोधन किया गया है।
  • अमोनियम नाइट्रेट की चोरी पर अंकुश लगाने के लिए अमोनियम नाइट्रेट को केवल बैगेड रूप में आयात करने का प्रावधान किया गया है। यह बंदरगाह पर ढीले अमोनियम नाइट्रेट की हैंडलिंग को कम करेगा और इसलिए सुरक्षा को बढ़ाएगा।
  • डुप्लीकेट लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन और शुल्क जमा करने की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है। सिस्टम जनरेटेड ऑनलाइन कॉपी पर्याप्त होगी।

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