पूर्व टीएमसी विधायक रामेंदु सिंहरॉय को राहत सामग्री घोटाले और आर्म्स एक्ट के मामले में कर्नाटक से गिरफ्तार कर पश्चिम बंगाल लाया गया है। धनियाखाली पुलिस स्टेशन के बाहर भीड़ ने उनके खिलाफ 'चोर-चोर' के नारे लगाए और अंडे भी फेंके।
हुगली, (पश्चिम बंगाल) [भारत], 29 जून (एएनआई): तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक रामेंदु सिंहरॉय को सोमवार को कड़ी सुरक्षा के बीच तारकेश्वर ले जाया गया। उनसे सरकारी राहत सामग्री की कथित तस्करी और आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में आगे की पूछताछ की जाएगी।

इससे पहले, रामेंदु सिंहरॉय को रविवार (22 जून) को पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के धनियाखाली पुलिस स्टेशन लाया गया था। उन्हें सरकारी राहत सामग्री की कथित तस्करी और आर्म्स एक्ट के तहत अपराधों से जुड़े एक मामले में कर्नाटक से हिरासत में लिया गया था। जैसे ही सिंहरॉय ट्रांजिट रिमांड पर पुलिस स्टेशन पहुंचे, परिसर के बाहर भीड़ जमा हो गई और "चोर-चोर" के नारे लगाने लगी। कुछ लोगों ने कथित तौर पर उनकी दिशा में अंडे भी फेंके।
क्या है पूरा मामला?
हुगली ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक (एसपी) कुंवर भूषण सिंह के अनुसार, यह मामला 11 जून की शाम को धनियाखाली पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में हुई एक घटना से संबंधित है। एसपी ने कहा, "11 जून की शाम लगभग 7 बजे, लोड शेडिंग का फायदा उठाते हुए, तारकेश्वर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक रामेंदु सिंहरॉय और उनके सहयोगी धनियाखाली पुलिस स्टेशन की सीमा में कोटलपुर स्थित विवेकानंद टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज से एक मोटर वैन पर कुछ सरकारी राहत सामग्री ले जा रहे थे। उस समय, कुछ स्थानीय भाजपा समर्थकों ने उन्हें रोक लिया और कड़ी आपत्ति जताई। इस दौरान, रामेंदु सिंहरॉय ने अपना छोटा हथियार दिखाकर भाजपा समर्थकों को धमकाया और वहां से भागने में सफल रहे।"
कॉलेज से भारी मात्रा में राहत सामग्री बरामद
अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने बाद में कॉलेज परिसर में तलाशी ली और वहां से राहत सामग्री बरामद की। एसपी ने आगे कहा, "बाद में, धनियाखाली पुलिस स्टेशन के ओसी गौरंगा डे के नेतृत्व में उपरोक्त कॉलेज में तलाशी ली गई और कॉलेज के दो स्टोर रूम से भारी संख्या में तिरपाल, कूड़ेदान, कंबल आदि जैसी राहत सामग्री बरामद की जा सकी।"
कर्नाटक से हुई गिरफ्तारी
इस घटना के आधार पर, 12 जून को धनियाखाली पुलिस स्टेशन में सिंहरॉय और अन्य के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और आर्म्स एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने कहा, "इस घटना पर, धनियाखाली पीएस में एक विशेष मामला केस संख्या 188/26 दिनांक 12.06.2026 के तहत धारा 316(5)/303(2)/352/61(2)/3(5) बीएनएस और 25/27 आर्म्स एक्ट के तहत रामेंदु सिंहरॉय और अन्य के खिलाफ दर्ज किया गया था।"
पुलिस ने कहा कि हुगली जिले की एक टीम ने रविवार सुबह कर्नाटक के बेलगांव से सिंहरॉय और उनके एक सहयोगी का पता लगाकर उन्हें हिरासत में ले लिया। कर्नाटक की एक स्थानीय अदालत से ट्रांजिट रिमांड प्राप्त करने के बाद, आरोपियों को रविवार देर शाम धनियाखाली पुलिस स्टेशन लाया गया। चल रही जांच के तहत पूर्व विधायक से पूछताछ की जा रही है; मामले में आगे की जांच जारी है। (एएनआई)
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