Maternity Leave New Rule: वर्किंग महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब तीसरे बच्चे पर भी पूरे 365 दिन की छुट्टी मिलेगी। जानें किन महिला कर्मचारियों को मिलेगा फायदा।

Maternity Leave Extension Tamil Nadu: तमिलनाडु नौकरी करने वाली महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने तीसरे बच्चे के जन्म पर मिलने वाली मैटरनिटी लीव को 12 हफ्ते से बढ़ाकर 365 दिन यानी पूरे एक साल करने का ऐलान किया है। अब तीसरे बच्चे के लिए भी महिला सरकारी कर्मचारियों को उतनी ही लंबी मैटरनिटी लीव मिल सकेगी, जितनी पहले दो बच्चों के लिए मिलती थी। यह ऐलान मंगलवार को तमिलनाडु विधानसभा में मानव संसाधन प्रबंधन विभाग की मांगों पर चर्चा के दौरान मंत्री डी सरथकुमार ने किया। सरकार का कहना है कि यह फैसला महिलाओं के कल्याण और उन्हें काम के साथ परिवार संभालने में मदद देने की दिशा में लिया गया है।

मैटरनिटी लीव का नया नियम क्या है?

तमिलनाडु के मानव संसाधन प्रबंधन मंत्री डी सरथकुमार ने मविधानसभा में कहा कि सरकार महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) को बढ़ावा दे रही है। इसी के तहत महिला कर्मचारियों के तीसरे बच्चे के जन्म पर मिलने वाली छुट्टी को 12 हफ्ते से बढ़ाकर सीधे 365 दिन कर दिया गया है।

पहले तीसरे बच्चे पर कितनी छुट्टी मिलती थी?

इस बदलाव से पहले तमिलनाडु में महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए मैटरनिटी लीव का नियम बच्चों की संख्या के आधार पर अलग था। जिन शादीशुदा महिला सरकारी कर्मचारियों के दो से कम जिंदा बच्चे थे, उन्हें 365 दिन की मैटरनिटी लीव मिलती थी। लेकिन दो या उससे ज्यादा जीवित बच्चे होने पर तीसरे बच्चे के जन्म के लिए छुट्टी 12 हफ्ते यानी 84 दिन तक थी। अब सरकार ने तीसरे बच्चे के मामले में भी इस अंतर को खत्म करने का ऐलान किया है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद तीसरे बच्चे के लिए भी 365 दिन की छुट्टी का रास्ता साफ हो जाएगा।

मैटरनिटी लीव के नए नियम का फायदा किसे मिलेगा?

इस 365 दिन की छुट्टी का फायदा फिलहाल तमिलनाडु राज्य सरकार की रेगुलर (Regular) महिला कर्मचारियों को ही मिलेगा। ये पेड लीव (Paid Leave) होगी, जिसका मतलब है कि इस 1 साल की छुट्टी के दौरान महिलाओं की सैलरी नहीं काटी जाएगी। बहुत जल्द राज्य सरकार इस नए नियम को पूरी तरह से लागू करने के लिए एक विस्तृत सरकारी आदेश (Government Order) भी जारी करने वाली है।

तमिलनाडु में मैटरनिटी लीव की छुट्टी कब-कब बढ़ी?

साल 2011: छुट्टी 90 दिन से बढ़ाकर 6 महीने की गई।

साल 2016: इसे 6 महीने से बढ़ाकर 9 महीने कर दिया गया।

जुलाई 2021: सरकार ने इसे बढ़ाकर पूरा 1 साल (365 दिन) कर दिया, लेकिन ये नियम पहले दो बच्चों के लिए ही था।

अगस्त 2026: अब तीसरे बच्चे पर भी यह 365 दिन की छुट्टी का ऐलान किया गया है।