गुजरात के अमरेली में गोहत्या के लिए 3 लोगों को उम्रकैद और 6 लाख रुपये जुर्माने की सज़ा हुई है। सेशंस कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। यह पहली बार है जब इस अपराध के लिए उम्रकैद दी गई है।

अहमदाबाद: गुजरात में गाय की हत्या के लिए एक अदालत ने उम्रकैद और छह लाख रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है। यह फैसला अहमदाबाद अमरेली सेशंस कोर्ट का है। अदालत ने तीन लोगों को उम्रकैद की सज़ा दी। कोर्ट ने अकरम हाजी सोलंकी, सत्तार इस्माइल सोलंकी और कासिम सोलंकी को गायों की हत्या और बीफ़ की तस्करी का दोषी पाया। फैसला सुनाते हुए यह भी कहा गया कि हिंदू धर्म में गायों को पवित्र माना जाता है और आरोपियों ने यह जानते हुए भी यह जुर्म किया। 

Add Asianetnews Hindi as a Preferred SourcegooglePreferred

यह पहली बार है जब गाय की हत्या के लिए उम्रकैद की सज़ा दी गई है। यह घटना 2023 की है। तीनों के पास से गाय का मांस मिलने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। इस घटना ने अमरेली में काफी विवाद खड़ा कर दिया था। एक साल तक चली सुनवाई के बाद सेशंस जज ने यह फैसला सुनाया। रिज़वानाबेन बुखारी ने आरोपियों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई। वहीं, आरोपियों का कहना है कि वे इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे।