सार
केंद्र की मोदी सरकार ने 5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर से धारा 370 को निष्प्रभावी कर दिया था। इसके बाद से अब तक 12 याचिकाएं दायर की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई की।
नई दिल्ली. केंद्र की मोदी सरकार ने 5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर से धारा 370 को निष्प्रभावी कर दिया था। इसके बाद से अब तक 12 याचिकाएं दायर की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इन याचिकाओं पर सुनवाई की। जानें आज की सुनवाई की बड़ी बातें-
- सुप्रीम कोर्ट ने कानून के छात्र मोहम्मद अलीम सैयद को अनंतनाग जाकर अपने माता-पिता से मिलने की इजाजत दी। साथ ही कोर्ट ने सरकार को अलीम सैयद की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा।
- सीपीआई महासचिव सीताराम येचुरी के वकील ने कहा- येचुरी अपनी पार्टी के बीमार पूर्व विधायक मोहम्मद युसुफ तरंगिनि से नहीं मिल पाए। उन्हें एयरपोर्ट से लौटा दिया गया।
- चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा- आप पार्टी महासचिव हैं। हम आदेश देते हैं, आप जाइए। अपने दोस्त से मिलकर, उनका हाल-चाल लेकर वापस आ जाइए।
- चीफ जस्टिस ने चेतावनी दी कि अगर येचुरी किसी अन्य गतिविधि में शामिल हुए तो इसे कोर्ट की अवमानना माना जाएगा।
- शीर्ष अदालत ने धारा 370 हटाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को लेकर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया।
- सुप्रीम कोर्ट ने सभी 12 याचिकाओं पर सुनवाई के लिए मामले को 5 जजों की संविधान पीठ को भेजा। अक्टूबर के पहले हफ्ते में होगी सुनवाई।
- जम्मू-कश्मीर में मीडिया पर लगी पाबंदी पर भी केंद्र सरकार को नोटिस। 7 दिन में केंद्र से जवाब मांगा।
- केन्द्र सरकार की जम्मू कश्मीर के लिए मध्यस्थताकर्ता नियुक्त करने की मांग शीर्ष अदालत ने खारिज की।