सार

दोनों समूहों में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80आईबीके तहत कटौती के दावे को वास्तविक नहीं पाया गया है, जो लगभग 30 करोड़ रुपए अनुमानित है। 

नई दिल्ली. आयकर विभाग (Income Tax) ने जम्मू-कश्मीर (Jammu & Kashmir ) तथा पंजाब में तलाशी कार्रवाई की। आयकर विभाग ने सूखे मेवों के प्रसंस्करण और व्यापार के व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के मामलों में तलाशी और जब्ती की कार्रवाई की। तलाशी कार्रवाई के दौरान, डिजिटल साक्ष्य सहित कई आपत्तिजनक दस्तावेज पाए गए और जब्त किए गए,  जो यह दर्शाता है कि निर्धारित समूह वर्षों से सूखे मेवों की खरीद को अत्यधिक बढ़ाकर दिखा रहा है। जब्त किए गए साक्ष्य इस तथ्य की भी पुष्टि करते हैं कि समूह के निदेशकों द्वारा ऐसी खरीद के लिए किए गए भुगतान के बदले बेहिसाब नकद वापस प्राप्त किया गया है।

इस बात का भी प्रमाण मिला है कि एक निर्धारित बही-खाते के समानांतर सेट को तैयार किया जा रहा था और बही-खातों के दोनों सेटों में दर्ज की गई बिक्री और खरीद के बीच एक बड़ा अंतर पाया गया है। इनमें से एक समूह सूखे मेवों की बेहिसाब खरीद और बिक्री में भी लिप्त है। तलाशी कार्रवाई के दौरान 40 करोड़ रुपये के अतिरिक्त भंडार का पता चला है। जब्त की गई सामग्री और एकत्र किए गए सबूतों के विश्लेषण से पता चलता है कि समूहों में से एक बेनामी स्वामित्व वाली कंपनी भी चला रहा है।

दोनों समूहों में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80आईबीके तहत कटौती के दावे को वास्तविक नहीं पाया गया है, जो लगभग 30 करोड़ रुपए अनुमानित है। तलाशी कार्रवाई में 63 लाख रुपये की बेहिसाब नकदी और 2 करोड़ रुपए के आभूषण जब्त किए गए हैं। चौदह बैंक लॉकरों पर रोक लगा दी गई है। तलाशी कार्रवाई में 200 करोड़ रुपये से अधिक की बेहिसाब आय का पता चला है।

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