सार

कार चला रहे युवकों ने युवती को करीब 12 किलोमीटर तक कार में घसीटा। इस दौरान उसके शरीर के कपड़ों के चिथड़े हो गए। 12 किलोमीटर घसीटे जाने की वजह से युवती ने दम तोड़ दिया।

Kanjhawala case: न्यू ईयर पार्टी की रात दिल्ली के कंझावला में हुए हिट एंड रन केस के एक और आरोपी को जमानत मिल गई है। रोहिणी कोर्ट ने शनिवार को आरोपी दीपक खन्ना को जमानत दे दी। दीपक की ओर से पेश हुए वकील ने दलील दी कि दो आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है और उनके केस में गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज नहीं है।

आरोपी की ओर से क्या दी गई दलील...

दीपक खन्ना की ओर से रोहिणी कोर्ट में एडवोकेट जेपी सिंह पेश हुए। एडवोकेट जेपी सिंह ने कहा कि उनके मुवक्किल दीपक खन्ना 1 जनवरी 2023 से हिरासत में हैं। इसी मामले के अन्य आरोपी अंकुश खन्ना और आशुतोष भारद्वाज को पहले ही जमानत मिल चुकी है। ऐसे में उनके मुवक्किल को जमानत देना गलत नहीं होगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने भी कहा कि दीपक खन्ना के खिलाफ गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज नहीं है। ऐसे में उसे जमानत दे दिया जा सकता है।

क्या है कंझावला केस?

दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में 31 दिसंबर की रात 20 वर्षीय रेखा उर्फ अंजलि की स्कूटी को कार ने टक्कर मार दी थी। इसके हादसे में अंजलि, कार के निचले हिस्से में फंस गई। कार चला रहे युवकों ने युवती को करीब 12 किलोमीटर तक कार में घसीटा। इस दौरान उसके शरीर के कपड़ों के चिथड़े हो गए। 12 किलोमीटर घसीटे जाने की वजह से युवती ने दम तोड़ दिया। इस मामले में पहले तो पुलिस ने सामान्य केस दर्ज किया। लेकिन इस घटना ने दिल्ली की पुलिस व्यवस्था की पोल खोल दी। तमाम पिकेट व चौकियों को उस कार ने पार किया। हालांकि, जब सोशल मीडिया पर घटना वायरल हुआ तो शासन-प्रशासन हरकत में आया। पुलिस के मुताबिक युवती की मौके पर मौत हो गई थी। हादसे के बाद आरोपी कार लेकर भाग निकले थे। गृह मंत्रालय के निर्देश पर जांच में दोषी पाए गए पुलिसवालों को सस्पेंड किया गया।

पुलिस इस मामले में दीपक खन्ना (26), अमित खन्ना (25), कृष्ण (27), मिथुन (26) और मनोज मित्तल को पहले अरेस्ट किया था। बाद में पुलिस ने आशुतोष और अंकुश खन्ना को आरोपियों को बचाने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

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