सार
जस्टिस के नटराजन ने यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सांसद प्रज्वल रेवन्ना को चुनाव आयोग को कार्रवाई का निर्देश दिया है।
Hassan Election null and void: कर्नाटक के हासन से जेडीयू सांसद प्रज्वल रेवन्ना का चुनाव शुक्रवार को कर्नाटक हाईकोर्ट ने रद्द घोषित कर दिया है। हाईकोर्ट ने गलत तरीके अपनाकर चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने का आरोप सही पाते हुए पूरे चुनाव को नल एंड वॉयड करार दिया। जस्टिस के नटराजन ने यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सांसद प्रज्वल रेवन्ना को चुनाव आयोग को कार्रवाई का निर्देश दिया है।
सांसद के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे थे दो लोग
दरअसल, कर्नाटक हाईकोर्ट में हासन क्षेत्र के मतदाता जी देवराजेगौड़ा और तत्कालीन बीजेपी के हारे हुए प्रत्याशी ए मंजू ने दो याचिकाएं दायर कर आरोप लगाया था कि चुनाव प्रक्रिया के संचालन नियमों में कदाचार कर प्रभावित किया गया है। याचिकाकर्ताओं ने सांसद प्रज्वल रेवन्ना के चुनाव में कदाचार के अलावा आय की जानकारी सही तरीके से आयोग को न देने के भी साक्ष्य कोर्ट को दिए। प्रज्वल रेवन्ना, जेडीएस के संरक्षक और पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा के पोते हैं। 2019 में कर्नाटक में लोकसभा चुनाव जीतने वाले वह एकमात्र कैंडिडेट थे।
क्या कहा हाईकोर्ट ने?
हाईकोर्ट के जस्टिस के नटराजन ने शुक्रवार को अदालत में अपने फैसले का मुख्य भाग सुनाया। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर दोनों चुनाव याचिकाओं को आंशिक रूप से अनुमति दी गई है। निर्वाचित उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना उर्फ प्रज्वल आर जोकि हासन लोकसभा क्षेत्र से संसद सदस्य निर्वाचित किए गए थे। उनका चुनाव अमान्य घोषित किया जाता है। हालांकि, हाईकोर्ट ने ए मंजू के विजयी घोषित किए जाने के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। एचसी ने कहा कि दोनों मामलों में ए मंजू को निर्वाचित उम्मीदवार घोषित करने की याचिकाकर्ताओं की प्रार्थना को इस निष्कर्ष के मद्देनजर खारिज कर दिया गया है कि वह खुद भ्रष्ट आचरण में शामिल हैं।
हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को चुनावी कदाचार के लिए प्रज्वल के पिता एचडी रेवन्ना (विधायक और पूर्व मंत्री) और भाई सूरज रेवन्ना (एमएलसी) के खिलाफ कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया।
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