कर्नाटक में कार की पिछली सीट पर सवार लोगों को सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1000 हजार रुपए का जुर्माना देना होगा। एडीजीपी आर हितेंद्र ने सभी पुलिस आयुक्तों और एसपी को इस आदेश का पालन कराने के लिए पत्र लिखा है।

बेंगलुरु। उद्योगपति साइरस मिस्त्री की सड़क हादसे में मौत के बाद केंद्र सरकार ने कार की पिछली सीटों पर सवार होने वालों के लिए भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य कर दिया था। सरकार के इस आदेश को लागू करने के लिए कर्नाटक पुलिस ने पिछली सीटों पर सवार लोगों द्वारा सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1 हजार रुपए जुर्माना वसूल करने का आदेश दिया है। 

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कर्नाटक पुलिस ने बुधवार को मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत 1,000 रुपए का जुर्माना लगाने का आदेश जारी किया। सड़क सुरक्षा मामले के एडीजीपी (अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक) आर हितेंद्र ने ऑर्डर जारी कर सभी पुलिस आयुक्तों और एसपी को आदेश का पालन करने के लिए कहा है। आदेश में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के 19 सितंबर के पत्र का हवाला दिया गया है।

सीट बेल्ट नहीं पहनने के चलते साइरस मिस्त्री की हुई थी मौत
दरअसल 4 सितंबर को महाराष्ट्र के पालघर में एक सड़क दुर्घटना में टाटा संस के पूर्व अध्यक्ष साइरस मिस्त्री की मौत हो गई थी। वह कार की पिछली सीट पर सवार थे और सीट बेल्ट नहीं पहना था। कार की अगली सीटों पर सवार दो लोगों ने सीट बेल्ट पहना था। दोनों गंभीर रूप से घायल हुए थे, लेकिन उनकी जान बच गई थी। दूसरी ओर कार की पिछली सीट पर सवार दोनों लोगों की मौत हो गई थी। 

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इस हादसे के बाद कार की पिछली सीट पर सवार लोगों के लिए भी सीट बेल्ट पहनने को लेकर ध्यान केंद्रित किया गया। केंद्र सरकार ने पिछली सीटों पर सवार लोगों के लिए भी सीट बेल्ट अनिवार्य कर दिया। केंद्रीय मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर इसका पालन कराने के निर्देश दिए गए।

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