सार

केरल के एक कोर्ट ने बेटी के साथ रेप करने और उसे गर्भवती करने के आरोपी बाप को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषी को 31 साल जेल और 75 हजार रुपए जुर्माना की सजा दी है।

इडुक्की (केरल)। केरल में एक बाप ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ कई बार रेप किया था। बार-बार किए गए रेप के चलते बच्ची प्रेग्नेंट हो गई थी। इडुक्की के कोर्ट ने बाप को दोषी करार देते हुए 31 साल जेल की सजा दी है। इस मामले में मां को न्याय दिलाने में अजन्मे बच्चे का बड़ा रोल रहा। 

कोर्ट ने शुक्रवार को 2016 में सामने आए मामले में फैसला सुनाया। फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज टीजी वर्गीज ने गर्भपात हुए भ्रूण से प्राप्त डीएनए साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया। पीड़िता और उसकी मां सहित कई महत्वपूर्ण गवाह अपने बयान से मुकर गए थे। उन्होंने आरोपी के पक्ष में बयान दिए थे। आरोपी ने डराकर सभी को अपने खिलाफ बोलने से रोक दिया था।

कोर्ट ने कहा- आरोपी नहीं दया का पात्र
विशेष लोक अभियोजक शिजो मोन जोसेफ ने कहा कि बच्ची बाप द्वारा किए गए रेप के चलते प्रेग्नेंट हो गई थी। उसका गर्भपात कराया गया था। भ्रूण से लिए गए डीएनए का मिलान आरोपी के खून से निकाल गए डीएनए से किया गया था। डीएनए मैच होने के बाद यह साबित हो गया कि बाप ने ही बेटी को गर्भवती किया था। कोर्ट ने कहा कि पिता द्वारा अपनी ही बेटी के साथ रेप करना और उसे गर्भवती करना एक "बेहद जघन्य कृत्य" था। आरोपी किसी दया का पात्र नहीं है।

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कोर्ट ने दोषी को पॉक्सो (Protection of Children from Sexual Offences) एक्ट के तहत विभिन्न अपराधों के लिए 31 साल की इकट्ठी सजा सुनाई है। वह केवल 10 साल की सजा काटेगा। यह उसे दी गई सजा की अलग-अलग मात्रा में सबसे अधिक है। कोर्ट ने दोषी पर 75,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इसके अलावा कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को लड़की के पुनर्वास के लिए 50,000 रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया है। घटना 2016 में हुई थी। दोषी ने इडुक्की जिले के कोन्नथाडी गांव में रहता था। उसने घर में रात को बेटी (जो तब 14 साल की थी) के साथ कई बार यौन उत्पीड़न किया था। पीड़िता, उसका भाई और उसके माता-पिता एक साथ रहते थे। 

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