दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका (Manish Sisodia Bail Plea) पर दिल्ली की एक अदालत में सुनवाई की जाएगी। दिल्ली शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया प्रवर्तन निदेशालय की कस्टडी में हैं। 

Delhi Liquor Policy Case. दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी मामले में दिल्ली को रोज एवेन्यू कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई की जाएगी। मनीष सिसोदिया इस वक्त प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्त में हैं। मनीष पर दिल्ली शराब नीति में नियमों का उल्लंघन करके कुछ लोगों और कंपनियों को फायदा पहुंचाने के गंभीर आरोप लगे हैं। सिसोदिया को सोमवार को वर्चुअली कोर्ट में पेश किया गया था। फिलहाल वे 22 मार्च तक ईडी की कस्टडी में भेज दिया गया है।

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14 दिन की न्यायिक हिरासत

सोमवार को कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 14 दिनों के लिए बढ़ा दिया था। दिल्ली शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी के नेता 14 दिन और न्यायिक हिरासत में रहेंगे। स्पेशल जज एमके नागपाल ने सिसोदिया की ज्यूडिशियल कस्टडी को 3 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया है। वहीं उनकी जमानत याचिका पर 21 मार्च को रोज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। सिसोदिया ने अपनी जमानत याचिका में कहा है कि उन्हें हिरासत में रखने का कोई कारण नहीं है क्योंकि सभी तरह की रिकवरी पहले ही हो चुकी है।

सिसोदिया की जमानत याचिका

मनीष सिसोदिया ने जमानत याचिका में यह भी कहा है कि सीबीआई जब भी उन्हें बुलाएगी की, वे जांच में सहयोग के लिए हाजिर रहेंगे। उन्होंने यह भी बताया है कि केस के दूसरे आरोपियों को पहले ही जमानत दी जा चुकी है। सिसोदिया ने यह भी कहा है कि वे दिल्ली के डिप्टी सीएम जैसे अहम पद पर बैठ चुके हैं और समाज में उनकी गहरी पकड़ है। सिसोदिया को हाल ही में ईडी ने मनी लॉउंडरिंग केस में गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की शराब नीति में नियमों का उल्लंघन करके कुछ कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया। रोज एवेन्यू कोर्ट ने ही मनीष सिसोदिया को सीबीआई की हिरासत में भेजा था।

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