तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा को दिल्ली का सरकारी बंगला तत्काल खाली करने का निर्देश दिया गया है। यह बंगला उन्हें बतौर सांसद आवंटित किया गया था लेकिन अब वे सांसद पद से निलंबित हो चुकी हैं। 

Mahua Moitra. तृणमूल कांग्रेस की नेता और पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा को तुरंत दिल्ली का सरकारी आवास खाली करने का निर्देश दिया गया है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि संपदा निदेशालय ने पूर्व टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को उनके सरकारी बंगले से बेदखल करने का नोटिस जारी किया है। महुआ मोइत्रा को पिछले महीने लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था। तृणमूल कांग्रेस नेता को सरकारी बंगला तुरंत खाली करने को कहा गया है क्योंकि यह उन्हें सांसद के तौर पर आवंटित किया गया था।

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8 दिसंबर को लोकसभा से हुआ निष्कासन

सरकारी सूत्रों ने एजेंसी को बताया कि महुआ मोइत्रा को मंगलवार को बेदखली का नोटिस जारी किया गया है। अब संपत्ति निदेशालय के अधिकारियों की टीम यह सुनिश्चित करने के लिए भेजी जाएगी कि सरकारी बंगला जल्द से जल्द खाली हो जाए। टीएमसी नेता को पिछले साल 8 दिसंबर को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था। इसके बाद उनका आवंटन रद्द किया गया और 7 जनवरी तक बंगला खाली करने के लिए कहा गया था। 8 जनवरी को डीओई ने नोटिस जारी कर उनसे तीन दिन के भीतर जवाब मांगा था कि उन्होंने अपना सरकारी आवास खाली क्यों नहीं किया। 12 जनवरी को उन्हें फिर से एक और नोटिस जारी किया गया।

दिल्ली हाईकोर्ट से भी नहीं मिली राहत

बीते 4 जनवरी को दिल्ली हाईकोर्ट ने टीएमसी नेता को उन्हें आवंटित सरकारी आवास पर कब्जा जारी रखने की अनुमति देने के अनुरोध के साथ डीओई से संपर्क करने को कहा था। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने 7 जनवरी तक सरकारी बंगला खाली करने के निर्देश की आधिकारिक सूचना देने पर कहा था कि कुछ भुगतान करने पर किसी निवासी को 6 महीने तक रहने की अनुमति दी जा सकती है। लेकिन इसके लिए असाधारण परिस्थितियां होनी चाहिए। 

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