NEET-UG 2025 परीक्षा के लिए त्रिस्तरीय निगरानी व्यवस्था लागू। नकल करने वालों पर 3 साल तक का प्रतिबंध और कानूनी कार्रवाई। ज़्यादातर परीक्षा केंद्र सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में हैं ताकि बेहतर निगरानी सुनिश्चित की जा सके।

नई दिल्ली (ANI): 4 मई को होने वाली NEET-UG 2025 परीक्षा के लिए ज़िला, राज्य और केंद्र स्तर पर त्रिस्तरीय निगरानी व्यवस्था लागू की गई है ताकि परीक्षा निष्पक्ष और सुरक्षित तरीके से हो सके। शिक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि नकल करते पकड़े गए उम्मीदवारों को NTA परीक्षाओं से तीन साल तक के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है, साथ ही सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के तहत आपराधिक कार्रवाई भी की जा सकती है। 500 से ज़्यादा शहरों के 5453 केंद्रों पर 22.7 लाख से ज़्यादा उम्मीदवार परीक्षा देंगे, जो इसे भारत की सबसे बड़ी राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं में से एक बनाता है।

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एक सूत्र ने ANI को बताया कि इस साल ज़्यादातर परीक्षा केंद्र सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में हैं ताकि बेहतर निगरानी सुनिश्चित की जा सके। पहली बार, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने 3 मई को मॉक ड्रिल का आयोजन किया है ताकि तैयारियों की जांच की जा सके, जिसमें मोबाइल सिग्नल जैमर, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और तलाशी की व्यवस्था शामिल है। सूत्र ने कहा, "इस साल ज़्यादातर परीक्षा केंद्र सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और संस्थानों में हैं। परीक्षा के सुचारू और सुरक्षित संचालन के लिए, सभी केंद्रों पर 3 मई 2025 को मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा।"

ये अभ्यास मोबाइल सिग्नल जैमर की कार्यक्षमता, तलाशी के लिए पर्याप्त जनशक्ति की उपलब्धता और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण प्रक्रियाओं सहित अन्य व्यवस्थाओं की तैयारी का परीक्षण करने में मदद करेंगे। पिछले साल NEET-UG 2024 में पेपर लीक और प्रतिरूपण के आरोपों के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सूत्र ने कहा, “परीक्षा के दिन तीन स्तरों पर निगरानी होगी - ज़िला, राज्य और केंद्र स्तर पर।” सूत्र ने आगे कहा, "परीक्षा से पहले, दौरान या बाद में अनुचित साधनों में लिप्त पाए जाने वाले उम्मीदवारों पर अनुचित साधन (U.F.M.) के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। दंड में शामिल हैं: NTA परीक्षाओं में (गंभीरता के आधार पर) 3 साल तक के लिए प्रतिबंध और सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के तहत आपराधिक और/या कानूनी कार्रवाई।"

सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम, 2024, अधिकारियों को अनुचित साधनों में लिप्त लोगों, जिसमें प्रतिरूपण करने वाले, मददगार और कोचिंग रैकेट शामिल हैं, पर मुकदमा चलाने का अधिकार देता है। गर्मी के तापमान में वृद्धि के साथ, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को सभी केंद्रों पर पेयजल, बिजली, पोर्टेबल शौचालय और प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। (ANI)